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राजस्थान में पीड़ित किसान को मिलेंगे 18 लाख रुपये, जानें वजह

खेत में काम करने के दौरान किसान विकलांग हो गया, अब कोर्ट ने पीड़ित किसान को 2 महीने के अंदर 18 लाख रुपये मुआवजा देने की अपील की है.  

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राजस्थान में पीड़ित किसान को मिलेंगे 18 लाख रुपये, जानें वजह
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
धौलपुर:

राजस्थान में अपने ही खेत में काम करना एक किसान को मंहगा पड़ गया और किसान जीवन भर के लिए खेतों में काम करने लायक नहीं रहा. यह मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का है. जहां विद्युत निगम की लापरवाही की वजह से करंट हादसे में झुलसे किसान के पक्ष में स्थाई लोक अदालत ने फैसला सुनाया है. लोक अदालत में विद्युत निगम को 18 लाख रुपये की राशि देने के निर्देश दिए हैं. करंट हादसे के शिकार किसान के शरीर में विकलांगता पैदा हो गई है.

खेत में काम करना पड़ा बहुत महंगा

अधिवक्ता अतुल भार्गव ने बताया तहसील मनियां के गांव कल्याणपुर निवासी भीमसेन का 25 मई 2021 को सुबह 8 बजे खेत में काम कर रहा था. इस दौरान बिजली का तार टूटकर गिर जाने से पूरा शरीर झुलस गया. उसके दोनों हाथ हादसे में चले गए और 100% शरीर में विकलांगता दोष उत्पन्न हो गया था. उन्होंने बताया जब पीड़ित किसान भीमसेन खेत पर काम कर रहा था. उसी समय विद्युत विभाग की लाइन टूट कर उसके ऊपर गिर गई. जिससे उसका पूरा शरीर करंट लगने से बुरी तरह से झुलस गया था. उपचार के समय उसके दोनों हाथ काटने पड़े और उसका शरीर 100% विकलांग हो गया था.

पीड़ित को 2 महीने के अंदर पैसे देने के आदेश

इस मामले को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थाई लोक अदालत में क्षतिपूर्ति के लिए परिवाद प्रस्तुत किया गया. जिस पर स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भटृ और सदस्य वीरेंद्र उपाध्याय व रामदत्त श्रोति ने निर्णय पारित करते हुए विद्युत विभाग को पीड़ित भीमसेन को क्षतिपूर्ति स्वरूप 18, 22,986 रुपये 2 महीने में अदा करने के आदेश पारित किए हैं. साथ ही यह भी कहा है कि यदि विद्युत विभाग निर्धारित अवधि में क्षतिपूर्ति अदा करने में असफल रहती है तो उसे क्षतिपूर्ति राशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक से अदायगी तक 6% ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति राशि का पीड़ित को भुगतान करना पड़ेगा.

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