Salman Khan: बॉलीवुड स्टार सलमान खान पर पान मसाले विज्ञापन मामले में केस दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई जयपुर जिला उपभोक्ता अदालत में की जा रही है. वहीं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जयपुर द्वितीय) के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा ने अभिनेता सलमान खान को जमानती वारंट जारी कर 6 फरवरी (शुक्रवार) को पेश होने का आदेश दिया है. ऐसे में क्या सलमान खान जयपुर पेशी के लिए आएंगे या नहीं यह सबसे बड़ा सवाल है.
आयोग ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को वारंट निष्पादित करने के निर्देश भी दिए हैं. परिवादी योगेंद्र सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने यह कदम उठाया.
रोक के बाद भी विज्ञापन जारी
याचिका में कहा गया कि 6 जनवरी को आयोग द्वारा राजश्री पान मसाला के प्रचार-विज्ञापन पर लगी अंतरिम रोक के बावजूद विज्ञापन जारी हैं, जो आयोग की अवमानना है. उदाहरण के तौर पर, 9 जनवरी को कोटा के नयापुरा स्टेडियम के पास विज्ञापन का साइनबोर्ड लगाया गया. सलमान खान को अभी तक उच्च न्यायालय से कोई स्थगन नहीं मिला है.
कोर्ट ने हस्ताक्षरों की जांच के साथ जारी किया था वारंट
यह मामला भ्रामक विज्ञापन का है. परिवाद में आरोप है कि राजश्री पान मसाला कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान 'केसर युक्त इलायची' व 'केसर युक्त पान मसाला' के नाम से भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं. आयोग ने 6 जनवरी को इन पर रोक लगा दी थी. साथ ही, सलमान के वकालतनामा और जवाब पर हस्ताक्षरों की FSL जांच के लिए उनका हस्ताक्षर नमूना मांगा है. इसके लिए उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए 16 जनवरी को वारंट जारी किया गया था.
इससे पहले भी कोटा उपभोक्ता आयोग ने भी सलमान को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य उपभोक्ता आयोग ने इसे रोक दिया. जयपुर मामले में अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा.
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