Ajmer News: अजमेर में विधायक की गाड़ी बताकर सड़क पर रौब झाड़ते युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की. यह युवक स्कॉर्पियो पर 16वीं विधानसभा का अस्थाई प्रवेश पत्र लगाकर इसे विधायक की गाड़ी बता रहा था. लेकिन उसे यह महंगा पड़ गया. पुलिसकर्मी ने युवक से पूछताछ की और जब वह जवाब नहीं दे पाया तो गाड़ी को जब्त कर लिया गया. ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीकाराम काला ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक वन्दिता राणा (Vandita Rana) के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत वाहनों में नंबर प्लेट के अलावा किसी भी प्रकार की पट्टी लगी हुई गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश है.
पुलिसकर्मी के सवालों का युवक नहीं दे पाया जवाब
रविवार 6 अक्टूबर सुबह वैशाली नगर चौराहे पर मायापुर परबतसर निवासी महेश्वर सिंह राठौड़ गाड़ी में सायरन बजाते हुए गुजर रहे थे. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालक को रोककर सायरन बजाने का कारण पूछा. तब वाहन चालक ने इसे विधायक की गाड़ी बताया. कार के नंबर प्लेट पर 16वीं राजस्थान विधानसभा में सदस्य का अस्थाई प्रवेश पत्र का स्टीकर भी लगा हुआ था. इसके बारे में भी युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया.
गाड़ी पर स्टीकर से जुड़ा यह नियम जान लीजिए
ट्रैफिक पुलिस ने स्कॉर्पियो के कागजात नहीं होने पर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन माना. एक्ट के तहत गाड़ी जब्त कर चालान बनाया गया. अब वाहन चालक को न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने होंगे. दरअसल, कोई भी वाहन चालक नंबर प्लेट के अतिरिक्त किसी भी धर्म का स्टीकर या अन्य साइन नहीं लगा सकता. अगर नंबर प्लेट नियमों के मुताबिक नहीं है या उस पर लेबल या स्टिकर लगाना हुआ है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत यह अपराध माना जाएगा. पहली बार अपराध करने पर 5 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है. दूसरी बार अपराध करने की स्थिति में 1 साल तक की कैद और 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.
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