देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में बने बीकानेर हाउस (Bikaner House) की कुर्की के आदेश जारी हो गए हैं. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फैसला एक कंपनी को 50.31 लाख रुपये की मध्यस्थता राशि (Arbitral Award) का भुगतान नहीं करने के मामले पर सुनाया है. कोर्ट का यह फैसला राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए किसी बड़े झटके जैसा है, जिससे सुनने के बाद से ही प्रदेश की राजधानी जयपुर में हड़कंप मचा हुआ है. NDTV को सूत्रों से जानकारी मिली है कि राजस्थान सरकार कोर्ट के इस फैसले पर तुरंत एक्शन लेने वाली है. उसका मानना है कि सरकारी काम में किसी स्तर पर ढिलाई के कारण यह नौबत आई है.