राजस्थान हाईकोर्ट ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेडिकल अनफिट ड्राइवरों को बस चलाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने परिवहन विभाग को ऐसे ड्राइवरों को वैकल्पिक कार्य देने का आदेश दिया है.