राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने को लेकर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका करता आदेश कमल और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया है.