Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़कों पर आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनसे राहगीरों पर हो रहे हमलों पर गंभीर चिंता जताई है. मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति मनीष शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य सरकार, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम से जवाब मांगा है. अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में कहा कि केवल स्टेरलाइजेशन जैसी प्रक्रिया से घटनाओं में कमी नहीं आ रही है. अदालत ने स्पष्ट किया कि वह चाहती है कि आवारा कुत्तों का कल्याण भी हो और राहगीरों को सुरक्षित रास्ता भी मिले.