
Rajasthan News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में कुछ समय पहले एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया था. जिसमें एक कलयुगी पिता हैवानियत की सारी हदें पार कर दिया और अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसे गर्भवती कर दिया था. वहीं अब इस मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर-1 ने इस कलयुगी पिता को आजीवन कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला विशेष जज ने कोलाना गांव के इस मामले में सुनाया.
मां ने दर्ज कराई शिकायत
विशिष्ट लोक अभियोजक गिरीराज नागर ने बताया कि 13 अगस्त 2023 को एक महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ मंडावर थाने पहुंची. उसने पुलिस को बताया कि उसका पति शराबी है और उसके साथ मारपीट करता था. इस वजह से वह 10-12 साल से अपने तीन बच्चों के साथ मायके में रह रही थी. महिला ने कहा कि उसकी 17 साल की बेटी, जो कक्षा 5 तक पढ़ी है, के पैरों में सूजन दिखने पर वह उसे झालावाड़ अस्पताल ले गई.
अस्पताल में खुला राज
डॉक्टर की सलाह पर सोनोग्राफी कराने पर पता चला कि बेटी 5-6 महीने की गर्भवती है. मां ने जब बेटी से पूछा तो उसने बताया कि 6-7 महीने पहले खेत में उसके पिता ने जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया. गेहूं की फसल कटने के दौरान भी उसने फिर वही हरकत की. आरोपी ने बेटी को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा. डर के कारण बेटी चुप रही.
पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई
महिला की शिकायत पर मंडावर पुलिस ने मामला दर्ज किया. 29 अगस्त 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने गहन जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. अभियोजक गिरीराज नागर ने 18 गवाहों और 37 दस्तावेजों के आधार पर केस लड़ा. कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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