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This Article is From Nov 18, 2024

रविंद्र भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद, हाइकोर्ट से 20 हजार के मुचलके पर मिली राहत, जानें पूरा मामला

2021 में रविंद्र भाटी ने अपने सहयोगियों के साथ धारा 144 का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में रविंद्र भाटी लगातार कोर्ट में पेशी पर उपस्थित नहीं हुए. 

रविंद्र भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद, हाइकोर्ट से 20 हजार के मुचलके पर मिली राहत, जानें पूरा मामला
जमानत के बाद विधायक रविंद्र भाटी की तस्वीर

Rajasthan News: उदयपुर कोर्ट ने महामारी आपदा प्रबंधन अधिनियम के मामले में लगातार पेशी पर गैर हाजिर चल रहे बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने 16 अगस्त 2021 को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, अरविंद सिंह पावटा और देवेंद्र सिंह ने कांग्रेस काल के शासन दौरान करीब 200 से 250 छात्रों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था. इस दौरान इन्होंने उस वक्त लगी धारा 144 का उल्लंघन किया था. उस समय इनके खिलाफ भूपालपुरा थाने में महामारी और आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पेशी पर लगातार गैरहाजिर चल रहे थे भाटी

इस मामले में विधायक भाटी लगातार कोर्ट में पेशियों पर गैरहाजिर चल रहे थे. पहले भी पेशी पर भी कोर्ट ने 1000 की पेनाल्टी पर कोर्ट मे पेश होने का अवसर प्रदान किया था. लेकिन उसके बावजूद भाटी कोर्ट में पेशी पर उपस्थित नहीं हुए. न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 2 शहर दक्षिणी की पिठासिन अधिकारी शर्मा निर्मल जगमोहन ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी के जमानत मुचलके जब्त कर पुलिस को सीआरपीसी की धारा 446 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. विधायक भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 14 नवंबर तक न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी कर दिए.

20  हजार के जमानत मुचलके पर रिहा 

उसके बाद रविन्द्र सिंह भाटी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वांरट को चैलेंज करते हाईकोर्ट में याचिका लगायी. जिस पर न्यायालय ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी. इस जमानत अर्जी को उदयपुर के न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए. जिसके तहत ये सोमवार को कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत का प्रथम पत्र पेश किया, जिस पर न्यायालय ने उन्हें 20 हजार के जमानत मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए.

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