राजस्थान के अलवर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी मानते हुए दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 28-28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के अनुसार, नाबालिग को बहला-फुसलाकर दोनों ले गए थे और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था.
2 साल पहले की घटना
सरकारी वकील विनोद शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने 7 नवंबर 2024 को अलवर जिले के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी 6 नवंबर की रात घर पर सोई थी, लेकिन अगले दिन सुबह जब उसे चाय देने के लिए उठाया गया तो वह घर पर नहीं मिली. परिजनों को एक युवक पर शक हुआ, जब उसके घर पहुंचे तो वह भी घर से गायब था और उसकी बाइक भी नहीं मिली.
भिवाड़ी ले जाकर किया गैंगरेप
इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और तलाश शुरू की गई. पुलिस द्वारा बरामदगी के बाद पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे अपने दोस्त के साथ भिवाड़ी ले गया, जहां एक कमरे में कई दिनों तक रखा गया और दोनों आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया. मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया.
अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में कुल 22 गवाहों के बयान और 26 दस्तावेज पेश किए गए. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों द्वारा किया गया कृत्य अत्यंत जघन्य है और इसका समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है.
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