
GST Rules Change: देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर बड़ा बदलाव हो रहा है. बुधवार को 56वीं GST काउंसिल की बैठक में इस बदलाव को मंजूरी दी गई है. इससे राजस्थान समेत पूरे भारत के लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है. क्योंकि इसका सीधा असर जेब पर पड़ने वाला है. सरकार ने 12 और 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की मज़ूरी दी है. इसके साथ सरकार लग्जरी वस्तुओं के लिए 40 फीसदी का नया स्लैब लेकर आ रही है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया यह फ़ैसला 22 सितंबर से लागू होगा.
अब कम देना होगा GST
GST के स्लैब से 12 और 28 फीसदी को खत्म करने पर अब जीएसटी के स्लैब के दो विकल्प होंगे, जिसमें 5 फीसदी और 18 फीसदी दो विकल्प होंगे. यानी 12 और 28 फीसदी GST हटने से समान पर लगने वाला टैक्स भी अब कम होगा. हालांकि, लग्जरी वस्तुओं के लिए 40 फीसदी का नया जीएसटी स्लैब होगा.
अब जो भी सामान पर GST ली जाएगी वह केवल 5 फीसदी और 18 फीसदी की होगी या फिर 40 फीसदी. यानी 12 फीसदी जिसपर टैक्स लगते थे उस पर केवल 5 फीसदी टैक्स लग सकती है. जबकि 28 फीसदी की जगह 18 फीसदी GST देना होगा.
आम आदमी के लिए GST में सुधार
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं. आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है. किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा.
क्या-क्या सस्ता होगा
- हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान पर सस्ता होगा (5 फीसदी जीएसएटी)
- दूध, ब्रेड, छेना और पनीर के अलावा रोटी हो या पराठा, उन सभी पर जीएसटी शून्य होगा.
- नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी भी सस्ते होंगे. (इन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा)
- घर बनाना भी सस्ता होगा, क्योंकि सीमेंट पर अब जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटकर 18 फीसदी लगेगी.
- तिपहिया पर भी अब 18 प्रतिशत कर लगेगा
- हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट पत्थर पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.
- 33 जीवन रक्षक दवाओं भी सस्ती हो जाएंगी (इन पर 12 प्रतिशत GST से घटकर शून्य कर दिया गया है.
- एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें भी सस्ती होंगी (GST 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी)
- छोटी कारों और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर भी 18 प्रतिशत कर लगेगा.
- व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी.
- सभी वाहन कलपुर्जों पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा.
कृषि सामान जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या घास मूवर, खाद बनाने की मशीन सस्ती हो जाएगी. इन सभी पर अब 5 प्रतिशत GST लगेगा.
12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है.