Transfer In Rajasthan: राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के तबादलों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने साफ किया है कि चुनाव से पहले किसी भी अधिकारी को उनके गृह जिले या गृह क्षेत्र में तैनात नहीं रखा जाएगा.
निर्देशों के अनुसार संभागीय आयुक्त, पुलिस रेंज के आईजी और डीआईजी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त कलेक्टर, एडिशनल एसपी, एसडीएम, सहायक कलेक्टर, डीवाईएसपी और तहसीलदार अगर अपने गृह जिले में हैं, तो उनका ट्रांसफर किया जाएगा. जयपुर और जोधपुर शहर में तैनात पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त भी अपने गृह जिले में पोस्टेड नहीं रह सकेंगे.
शहरी निकाय क्षेत्र में तैनात इन कार्मिकों के होंगे तबादले
शहरी निकाय क्षेत्र में तैनात नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका के आयुक्त, पुलिस थाने के एसएचओ, नायब तहसीलदार और सब-इंस्पेक्टर को भी अपने गृह नगर पालिका क्षेत्र में नहीं रखा जाएगा. इसके अलावा बीडीओ, नायब तहसीलदार और सब-इंस्पेक्टर को उनकी गृह पंचायत समिति क्षेत्र में भी तैनात नहीं किया जाएगा.
तबादलों की कार्रवाई 28 फरवरी 2026 से पहले होगी पूरी
आयोग ने 30 अप्रैल 2026 को कट-ऑफ डेट माना है और कहा है कि पिछले चार साल के दौरान किसी अधिकारी की पोस्टिंग तीन साल से अधिक रही हो, तो उसे बदलना अनिवार्य होगा. यह नियम चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है. इन सभी तबादलों की कार्रवाई 28 फरवरी 2026 से पहले पूरी कर लेनी होगी. राज्य निर्वाचन आयोग का यह कदम चुनाव प्रक्रिया में संभावित दबाव या हितों के प्रभाव को रोकने और प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.
यह भी पढ़ें- जयपुर में खुलेंगे 200 से ज्यादा ग्लोबल सेंटर, डेढ़ लाख नौकरियों की तैयारी, जानें भजनलाल सरकार का पूरा प्लान