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RajMES के डॉक्टर शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम-1962 के अनुसार मिलेगी सैलरी

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर राजमेस के माध्यम से कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों की वेतन विसंगति में सुधार की बहुप्रतीक्षित मांग राज्य सरकार ने पूरी कर दी है. 

RajMES के डॉक्टर शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम-1962 के अनुसार मिलेगी सैलरी
राजमेस डॉक्टरों की सैलरी विसंगती हुई दूर

Rajasthan RajMES Docter Salary: राजस्थान में लंबे समय से RajMES के चिकित्सक शिक्षक सैलरी को लेकर विरोध कर रहे थे. हालांकि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि इस पर विचार किया जा रहा है. वहीं अब भजनलाल सरकार ने राजमेस के चिकित्सक शिक्षकों की सैलरी में विसंगती को मान लिया है. चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर राजमेस के माध्यम से कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों की वेतन विसंगति में सुधार की बहुप्रतीक्षित मांग राज्य सरकार ने पूरी कर दी है. 

मुख्यमंत्री की पहल पर इन चिकित्सक शिक्षकों की मांग पर संवेदशीलता के साथ विचार किया गया. वित्त विभाग ने वेतन विसंगति दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजे गए प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है. राज्य सरकार ने चिकित्सक शिक्षकों को यह बड़ी सौगात दी है. अब राजमेस के माध्यम से नियुक्त होने वाले नए चिकित्सक शिक्षकों को चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम-1962 के अनुसार वेतन-भत्तों का लाभ मिल सकेगा. पूर्व में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को भी चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम-1962 के अनुसार वेतन-भत्ते लेने का विकल्प मिलेगा. 

चिकित्सक शिक्षक संवर्ग डाईंग कैडर होगा

चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि राजमेस का विद्यमान चिकित्सक शिक्षक संवर्ग डाईंग कैडर होगा. वर्तमान में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को सोसाइटी के विद्यमान नियमों के अनुसार वेतन एवं भत्ते लेने या राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम 1962 के अधिकारियों को देय वेतन एवं भत्ते लेने का विकल्प दिया जाएगा. जिन चिकित्सक शिक्षकों के राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम 1962 के अनुसार वेतन एवं भत्ते लेने का विकल्प दिया जाएगा, उनका राजमेस में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम-1962 के तहत देय मूल वेतन एवं सेवा अवधि के अनुसार देय वेतन वृद्धियों सहित काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारण किया जायेगा. ऐसे चिकित्सकों को प्रेक्टिस नहीं करने का विकल्प प्रस्तुत करने पर नॉन प्रेक्टिस अलाउंस देय होगा. 

व्यक्तिगत वेतन की राशि आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि से समायोजित 

राजमेस के नियमों के अनुसार देय समेकित वेतन एवं भत्तों (रिमोट एरिया अलाउंस को छोड़कर) का संरक्षण किया जायेगा. यदि किसी कार्मिक को प्राप्त कुल परिलब्धियां (रिमोट एरिया अलाउंस को छोड़कर) राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम-1962 के चिकित्सक शिक्षकों को देय कुल परिलब्धियों से अधिक है तो ऐसी अधिक परिलब्धियों को व्यक्तिगत वेतन के रूप में संरक्षित किया जाएगा. व्यक्तिगत वेतन की राशि आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि से समायोजित की जायेगी. राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम-1962 के तहत नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों को रिमोट एरिया अलाउंस देय नहीं है, इसलिए यह विकल्प चुनने पर रिमोट एरिया अलाउंस देय नहीं होगा. 

राजमेस के विद्यमान समेकित वेतन एवं भत्ते का विकल्प लेने वाले चिकित्सक शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि समेकित वेतन पर 10 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत की दर से देय होगी, जो समेकित वेतन में सम्मिलित होगी. 

राज्य सरकार के राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक जुलाई, 2024 या इसके पश्चात की जाने वाली वृद्धि दर के अनुसार महंगाई भत्ता देय होगा. यह महंगाई भत्ता समेकित वेतन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा. राजमेस के ऐसे चिकित्सक शिक्षक जिनके द्वारा राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम, 1962 के के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का विकल्प दिया है, उन्हें राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियमों के अनुरूप पेंशन परिलाभ देय होंगे. राजमेस के नियमों के अनुसार वेतन का विकल्प देने पर नई अंशदायी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन परिलाभ देय होंगे.

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