
Udaipur Files Update: उदयपुर फाइल्स फिल्म के रिलीज पर रोक लगाई गई है. कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई थी. वहीं सोमवार (21 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर फिल्म से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की गई. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने वाले आदेश को आगे बढ़ा दिया है. कोर्ट ने केंद्र की ओर से सुझाए गए फिल्म में किये जाने वाले 6 बदलाव को लागू करने का भी आदेश दिया है. बता दें कोर्ट ने गुरुवार 24 जुलाई तक फिल्म पर रोक का आदेश दिया था, जिसे बरकरार रखा गया है.
बताया जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा फिल्म पर लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. जबकि दूसरी याचिका कन्हैया लाल हत्याकांड केस के आरोपी जावेद की है, जिसने फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए ट्रायल प्रभावित होने का हवाला दिया है.
सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ सुनवाई
सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला नहीं दिया गया है. वहीं प्रोड्यूसर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि, उनका काफी नुकसान हो रहा है जबकि पाइरेसी का खतरा भी बढ़ गया है. इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र ने ऑर्डर पास कर दिया है और उसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि आदेश की कॉपी दूसरे पक्ष को सौंपा जाए, अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी. लेकिन अगली सुनवाई तक फिल्म पर रोक जारी रहेगी.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित समिति द्वारा समीक्षा के बाद 6 अहम बदलावों की सिफारिश की है.
फिल्म में जो बदलाव का सुझाव दिया गया है, उसमें डिस्क्लेमर, क्रेडिट्स , AI जेनरेटेड सीन, चरित्रों के नाम, नूतन शर्मा के संवादों और अन्य कई संवादों में कटौती के सुझाव दिए गए हैं. इन सुझावों को सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने का आदेश दिया है.
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