
चित्तौड़गढ़: मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करते हुए करीब दो करोड़ की संपत्ति को फ्रीज़ किया गया हैं. चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस की यह पहली कार्यवाही हैं. जब किसी अवैध मादक पदार्थ से कमाई गई संपत्ति को पुलिस ने फ्रीज किया गया है.
दो करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई
फ्रीज की गई संपत्ति के सारे दस्तावेज संबंधित अथॉरिटी को भिजवाए गए हैं. कुल संपत्ति की कीमत करीब दो करोड़ों रुपए है. पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि बस्सी थाने में मई 2022 में डीएसटी टीम और बस्सी थाना पुलिस द्वारा बस्सी थाने के बलदरखा गांव में श्रीराम सुथार के बाड़े में दबिश देकर 1819 किलोग्राम अफीम डोडाचूरा, 4 किलो 300 ग्राम अफीम, एक पिस्टल और एक बुलेट सहित नौ गाड़ियां जब्त की थी.
हरियाणा में करता था तस्करी
उसी के साथ उसके मकान से 2 किलो 700 ग्राम अफीम भी जब्त की गई. इससे पूर्व नाकाबंदी के दौरान उसकी स्कॉर्पियो कार से 302 किलोग्राम डोडाचूरा जब्त किया था. तब से आरोपी श्रीराम लगातार फरार चल रहा था. उसके बाद भी वह तस्करी में लिप्त रहकर जोधपुर और हरियाणा में भी मादक पदार्थों की तस्करी कर चुका है.

श्रीराम सुथार की समस्त संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत करवाई कर जब्त किया गया है.
वांटेड है श्रीराम सुथार
जो वहां के प्रकरणों में वांछित चल रहा है. आरोपी श्रीराम सुथार के खिलाफ जिला चित्तौड़गढ़ के अलावा राजस्थान के बाड़मेर, अजमेर व जोधपुर जिलों एवं हरियाणा में एनडीपीएस एक्ट के 14 प्रकरण सहित कुल 17 मुकदमे दर्ज है.
क्या है एनडीपीएस एक्ट की धारा (68F) ?
ऐसी संपत्ति जो अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से या अवैध रूप से अर्जित की गई हो या उस संपत्ति के छुपाए जाने स्थानांतरित किए जाने या निपटाए जाने की संभावना है. उस संपत्ति को इस धारा के अंतर्गत जब्त किया जाता है. किसी भी व्यक्ति पर मादक पदार्थ की तस्करी या उससे संबंधित कोई भी मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी पैतृक संपत्ति के अलावा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस द्वारा जब्त किए जाने की कार्रवाई की जाती है.