Gautam Adani On Supreme Court Decision On Hindenburg Case: हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को दिए अपने फैसले में अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट दिया है. मामले में सुप्रीम कोर्ट की मुहर पर अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने खुशी जाहिर करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा," माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते...मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे. भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा. जय हिन्द...."
The Hon'ble Supreme Court's judgement shows that:
— Gautam Adani (@gautam_adani) January 3, 2024
Truth has prevailed.
Satyameva Jayate.
I am grateful to those who stood by us.
Our humble contribution to India's growth story will continue.
Jai Hind.
गौरतलब है हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SEBI की जांच में कोई खामी नहीं है. ऐसे में अब इस मामले में SIT से जांच करवाने का कोई औचित्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि SEBI की जांच नियमों के तहत हुई है. बता दें, SEBI ने अभी तक 22 आरोपों की जांच की है जबकि अभी 2 आरोपों की जांच बाकी है. CJI ने कहा है कि बाकी बचे मामलों की तीन महीने के अंदर जांच पूरी की जाए.
'OCCRP रिपोर्ट के आधार पर जांच पर संदेह नहीं कर सकते' : हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट #HindenburgReport #SupremeCourt pic.twitter.com/4OlbzBK5K4
— NDTV Rajasthan (@NDTV_Rajasthan) January 3, 2024
हिंडनबर्ग केस : SC ने आगे के लिए क्या कहा?
निवेशकों की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करें
निवेशकों की रक्षा के लिए कानून सख्त करें व सुधार करें
सुनिश्चित करें कि फिर निवेशक इस तरह शिकार न हों
SC कमेटी के सुझावों पर अमल करें
SEBI की जांच पर शक नहीं किया जा सकता-SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OCCPR की रिपोर्ट के आधार पर SEBI की जांच पर शक नहीं किया जा सकता. सर्वोच्च अदालत ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए वित्तीय क्षेत्र में नियामक तंत्र को मजबूत करने, सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने को कहा है. अदालत ने कहा कि यह अस्थिरता का शिकार न हो, जैसा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद देखा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से जस्टिस एएम सपरे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सुझावों को शामिल करने को कहा है.
ये भी पढ़ें-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेबी की जांच में कोई खामी नहीं, SIT की जांच से इंकार