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Rajasthan: मेवाराम जैन मामले में नया अपडेट, पीड़िता की इस याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

विशिष्ट न्यायालय द्वारा पूर्व विधायक मेवाराम जैन के मामले से जुड़ा एक फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने पीड़िता के पूर्व अधिवक्ता की ओर से साक्ष्य पेश करने और साक्षी बनने की अर्जी को खारिज कर दिया गया.

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Rajasthan: मेवाराम जैन मामले में नया अपडेट, पीड़िता की इस याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
मेवाराम जैन (फाइल फोटो)

Mewaram Jain Case Update: जोधपुर विशिष्ट न्यायालय के हवाले से पॉक्सो एक्ट में आरोपी बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के मामले में एक और खबर सामने आई है. पीड़िता के पूर्व अधिवक्ता सुमेर शर्मा की ओर से वीडियो और फोटोग्राफ पेश करने के और खुद को साक्षी बनाने के लिए पेश किए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया. 

पीड़िता के पूर्व अधिवक्ता सुमेर शर्मा ने कोर्ट को बताया कि उसके पास पीड़िता की ओर से उपलब्ध करवाए गए रिकॉर्डिंग, वीडियो और फोटोग्राफ हैं, जो वह कोर्ट में अनुसंधान के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं. ताकि इस वीडियो और फोटोग्राफ्स के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो सके.

पीड़िता के वकील ने किया विरोध

प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए पीड़िता के अधिवक्ता सुनील भंवरिया ने प्रार्थी के वीडियो और दस्तावेजों को कूट रचित बताते हुए कोर्ट में कहा कि परिवादिया महिला है और उसकी एक निजता है. उसकी बिना अनुमति के गोपनीय संसूचना को कोई भी प्रकट नहीं कर सकता. जब तक की किसी को अधिकृत नहीं किया जाता.

बिना अनुमति के नहीं पेश किए जा सकते दस्तावेज

कोर्ट ने साक्षी बनने और सबूत पेश किए जाने के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए 14 पेज के आदेश में लिखा कि प्रार्थी और परिवादिया के मध्य अधिवक्ता पक्षकार के संबंध थे. पीड़िता की ओर से इसे समाप्त कर दिए जाने के पश्चात भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 के तहत पक्षकार को अपने व अपने अधिवक्ता के मध्य हुई सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुरक्षित और संरक्षण रखे जाने का पूरा अधिकार हैं. ऐसे में पीड़िता के बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किया जा सकते.

मामले की जांच जारी

आपको बता दें कि जोधपुर निवासी एक महिला ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 9 आरोपियों के खिलाफ पिछले महीने पहले दुष्कर्म और पॉस्को की धारा में केस दर्ज करवाया था. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. वहीं हाई कोर्ट की तरफ से पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है.

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