Rajasthan News: राजस्थान के दौसा जिले में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की तरफ से चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान नियमों को तोड़ने वाले 153 लोगों पर कानूनी चाबुक चला है. रेलवे कोर्ट कैंप में हुई सुनवाई के बाद इन सभी आरोपियों पर कुल 91,130 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. रेलवे सुरक्षा बल बांदीकुई के प्रभारी महावीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने स्टेशनों और ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया था.
इस दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले, अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचने वाले, चैन पुलिंग करने वाले और पटरियों को अवैध तरीके से पार करने वाले लोगों को पकड़ा गया. इसके अलावा आरक्षित कोचों में जबरन घुसने और नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने जैसे नियमों के उल्लंघन पर भी आरपीएफ ने सख्ती दिखाई है.
कोर्ट कैंप में हुआ फैसला
पकड़े गए सभी 153 मामलों को आरपीएफ द्वारा दौसा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कोर्ट कैंप में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपेन्द्र सिंह शेखावत के समक्ष पेश किया गया. वरिष्ठ लोक अभियोजक दीनदयाल जांगिड़ ने इन मामलों में प्रभावी पैरवी की. न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए आर्थिक दंड से दंडित किया.
आरपीएफ की चेतावनी
आरपीएफ की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना है. रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और भी तेज किया जाएगा.
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