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This Article is From Dec 07, 2023

डीडवाना: मोग्या गैंग ने की थी महिला की हत्या, 8 साल बाद कोर्ट ने तीनों हत्यारों को सुनाई उम्रक़ैद की सज़ा

मृतक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ कुल 8 साल तक मुकदमा चला और आज कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है. सभी कुख्यात मोग्या गिरोह के बदमाश हैं, जिन्होंने राज्य के कई इलाकों में चोरी, डकैती और हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिनके खिलाफ राज्य के कई पुलिस स्टेशनों में आपराधिक मामले दर्ज हैं.

डीडवाना: मोग्या गैंग ने की थी महिला की हत्या, 8 साल बाद कोर्ट ने तीनों हत्यारों को सुनाई उम्रक़ैद की सज़ा
अदालत में पेशी के दौरान पुलिस की गिरफ्त में हत्यारे

डीडवाना जिले के कुचामन सिटी के पालड़ी गांव में 8 साल पहले हुए एक मर्डर के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायालय ने हत्या के मामले में मोग्या गैंग के तीन कुख्यात बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कुचामन सिटी के अपर सेशन न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल इस मामले की सुनवाई कर रहे थे.

ट्रायल के दौरान कोर्ट में कुल 31 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए गहने लूटने की नीयत से बंधक बनाकर महिला की हत्या करने के मामले में आरोपी मालपुरा (टोंक) निवासी रामनिवास उर्फ कालिया, सीताराम उर्फ कागला और हनुमान नगर (भीलवाड़ा) निवासी रामस्वरूप उर्फ राधेश्याम निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

न्यायाधीश ने अपने आदेश में धारा 302 के तहत आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा के साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा दो साल का कठोर कारावास और धारा 394 के तहत 10 साल का कारावास, 50 हजार रुपए का जुर्माना तथा 1 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

8 साल पुराना है मामला 

यह मामला 8 जुलाई 2016 का है. मृतका के परिजन राजेंद्र कुमार ने 9 जुलाई 2016 को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पालड़ी गांव निवासी 8 जुलाई 2016 को मृतका रुक्मिणी देवी मंडावरा में आयोजित स्वच्छता कैंप की मीटिंग में भाग लेने गई थी और जब दोपहर 2:00 बजे अपने गांव पालड़ी वापस अकेली ही पैदल आ रही थी. इसी दौरान आरोपियों ने उसे अकेली देखकर बंधक बना लिया

आरोपियों ने मृतका को बंधक बनाने के बाद उसके हाथ पांव बांधकर उसके के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके गहने लूट लिए. बाद में आरोपियों ने चुनरी से रुक्मणी का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश को खेत में फैंककर फरार हो गए थे.

दौसा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पूछताछ में घटना को अंजाम देने के बात स्वीकार की थी. इसके बाद कुचामन पुलिस ने तीनों आरोपियों को दौसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था. आरोपी रामनिवास को 4 सितंबर 2016, सीताराम को 27 अगस्त 2016 और रामस्वरूप को 31 अगस्त 2016 को दोसा जेल से कुचामन लाया जाकर न्यायालय में पेश किया गया. आज सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को दौसा जेल भेज दिया गया है.

मोग्या गैंग से जुड़े हैं बदमाश

मृतक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ कुल 8 साल तक मुकदमा चला और आज कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है. सभी कुख्यात मोग्या गिरोह के बदमाश हैं, जिन्होंने राज्य के कई इलाकों में चोरी, डकैती और हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिनके खिलाफ राज्य के कई पुलिस स्टेशनों में आपराधिक मामले दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें- Gogamedi Murder Case: इस तेज-तर्रार IPS को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी, नाम सुनते ही कांप जाते हैं अपराधी

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