Jolly LLB-3 Controversies: राजस्थान के अजमेर जिले में अक्षय कुमार, अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB-3 की शूंटिंग हो रही है. लेकिन शूटिंग शुरू होने के साथ ही यह फिल्म विवादों में घिर गई है. अजमेर से 2000 से अधिक वकीलों ने फिल्म के प्रोड्यूशर, एक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. दरअसल फिल्म जॉली एलएलबी 3 के प्रोड्यूसर सुभाष कपूर, अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, डीआरएम अजमेर, जिला कलेक्टर और सिविल लाइन थाना के खिलाफ सिविल न्यायाधीश उत्तर अजमेर में एक सिविल वाद दायर किया गया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद मंगलवार को जॉली एलएलबी-3 के सेट पर नोटिस चिपकाने के दौरान आरपीएफ जवान और वकीलों में विवाद हो गया.
दरअसल फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, फिल्म प्रोड्यूसर सुभाष कपूर के नाम नोटिस चस्पा करने गए दो मचकुरि को नोटिस चस्पा नहीं करने देने पर शूटिंग स्थल पर RPF पुलिसकर्मी और अधिवक्ताओं में हुआ जमकर विवाद हो गया. आरपीएफ के उच्च पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मामला शांत हुआ फिर शूटिंग स्थल के पोर्च में तीनो के नाम का नोटिस चस्पा किया गया.
अक्षय कुमार की जगह प्रतिनिधि ने लिया तामिल, अदालत ने नहीं माना
अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी और निर्देशक सुभाष कपूर की तामील न्यायालय ने नहीं मानी. माननीय न्यायाधीश का तर्क था कि न्यायालय के तमिल कुलिंदा महेंद्र सिंह शूटिंग स्थल पर तामिल करने गए थे. जहां अक्षय कुमार के प्रतिनिधि रोहित जायसवाल ने नोटिस प्राप्त कर लिया और यह कहा कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी को हमने हायर किया है. इसलिए यह नोटिस में तामिल करूंगा. तामिल करने के बाद जायसवाल ने अपनी पहचान पत्र भी तामिल कुलिंदा को सौंप दिए. इस पर माननीय न्यायाधीश यश विश्नोई ने तामिल नहीं मानी और आदेश जारी दिए कि शूटिंग स्थल और जहां अभिनेता रुके हुए हैं उस होटल पर जाकर तामिल को चस्पा करें. अब इस प्रकरण में पुन सुनवाई कल होगी.
कलेक्टर, DRM और सिविल लाइन थाना प्रभारी की तरफ से पेश हुए वकील
आज सुबह 11:15 बजे करीब शूटिंग स्थल डीआरएम ऑफिस पहुंचे माननीय न्यायालय के कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर, डीआरएम अजमेर राजीव धनकड , सिविल लाइन थाना प्रभारी की तरफ से लोग अभियोजक विवेक पाराशर ने न्यायालय के समक्ष पेश होकर पैरवी की और इस प्रकरण से जुड़े तर्क पेश किये.
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने बताया कि करीब 2000 अधिवक्ताओं का आरोप है कि वर्तमान में डीआरएम कार्यालय अजमेर को बिना केंद्र सरकार की अनुमति के जौली एलएलबी 3 की फिल्म की शूटिंग के लिए डीआरएम कार्यालय पर न्यायालय नई दिल्ली लिखा गया है, जो नियम अनुसार गलत बताया गया है. वही रूटीन में होने वाले काम भी प्रभावित हो रहे हैं.
जॉली एलएलबी-3 से वकीलों को क्या है आपत्ति
अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने कहा कि कि पूर्व में जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 फिल्म बनाई जा चुकी है और उस फिल्म में भी अनेक आपत्तिजनक चित्रण के साथ-साथ आपत्तिजनक डायलॉग भी दिखाए गए हैं. जिससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होती है और अधिवक्ताओं और न्यायाधीश के प्रति आमजन में गलत संदेश जाने वाले डायलॉग वह कहानी को भी गलत रूप से प्रदर्शित किया गया है. जिससे संपूर्ण अधिवक्ताओं में काफी रोष है. इस फिल्म में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, निर्देशक, अभिनेता, फिल्म शूटिंग में काम कर रहे हैं प्रत्येक सदस्य को अधिवक्ताओं की गरिमा न्यायपालिका की गरिमा न्यायाधीशों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचने के लिए पाबंद किया जाना आवश्यक है. जो कि न्याय हित में होगा.
अक्षय की ओर से नहीं पहुंचा कोई, कल फिर होगी सुनवाई
मुंशी नॉर्थ के न्यायाधीश यश बिश्नोई ने इस प्रकरण मे अंतरिम बहस सुनने से पूर्व पक्षकारों की तामिल रिपोर्ट देखी, जिसमें फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार पर व्यक्तिगत तौर पर तामील नहीं होने पर फिर से अक्षय कुमार पर वादी की निशानदेही पर आदेश फरमाए गए. 12:15 बजे न्यायाधीश ने आदेश आधे घंटे के लिए इंतजार किया. अगर आधे घंटे तक अभिनेता अक्षय कुमार स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ जिसके बाद यह सुनवाई कल के लिए मुकर्रर कर दी गई.
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