Rajasthan Assembly Election 2023: प्रदेश में 25 नंवबर को एक चरण में विधानसभा चुनाव होना है. चुनाव आयोग स्वीप के तहत तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास कर रहा है. इस बार वृद्ध और विकलांग मतदाताओं की सुविधा के लिए घर से मतदान करने की व्यवस्था शुरू की गई है, लेकिन प्रशासन व विभागों के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण इस बार सरकारी कर्मचारी मतदान से वंचित रहेंगे.
रिपोर्ट के मुताबिक अगर समय रहते प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कर्मचारी मतदान नहीं कर पाएंगे. चुनाव अधिकारियों ने विभिन्न विभागों से कार्यालय में ऐसे कर्मचारियों सूचना मांगी है, जो जैसलमेर विधानसभा के निवासी है, लेकिन दूसरे में कार्यरत है, लेकिन विभागों के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण इसमें देरी हो रही है और अब तक सिर्फ 49 कर्मचारियों को बैलेट पेपर जारी करने के लिए ही आवेदन आए हैं.
मतदान कैसे करेंगे कर्मचारी?
जैसलमेर के डिस्कॉम कार्यालय में 250 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी कार्यरत है, जिनकी विधानसभा दूसरी है. ऐसे में डिस्कॉम से जैसलमेर विधानसभा के रहवासी कर्मचारियों की सूचना मांगी गई है, जो कहीं और कार्यरत है. इस पर डिस्कॉम ने ऐसे कर्मचारियों की सूचना प्रशासन को भेजवा दी है. ऐसे में अब डिस्कॉम को जरूरी सेवाओं में रखा गया है. जिस पर इस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को बैलेट पेपर से ही मतदान करना है. लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा उन्हें बैलेट पेपर ही नहीं दिया जाएगा तो वे अपना मतदान कैसे करेंगे?
250 कर्मचारियों में से सिर्फ तीन के आए आवेदन
जिला रसद अधिकारी सांवरमल ने बताया कि 'डिस्कॉम से कर्मचारियों की सूचना शून्य आई है. मैने उन्हें दो बार समझा दिया कि हमें यह सूचना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सूचना शून्य भेजी है. ऐसे में जो कर्मचारी कार्यरत है, वे सीधे आकर बैलेट पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके चलते अभी तक सिर्फ 3 आवेदन आए है. उन्होंने कहा, आज मैने फिर बोला है उनको वो सूचना वापस बनाकर भेजेंगे'.
अब तक आए केवल 49 आवेदन प्राप्त हुए
जिला प्रशासन के पास अब तक सभी विभागों से सिर्फ 49 कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं,.जिन्हें बैलेट पेपर दिया जाना है. इसमें भी डिस्कॉम ने कर्मचारियों की संख्या शून्य बताई है.जबकि सिर्फ डिस्कॉम में 250 से ज्यादा कर्मचारी मूल रूप से दूसरी विधानसभा के मतदाता है.
यह है प्रक्रिया
- कर्मचारियों को बैलेट पेपर के लिए आवेदन करना.
- प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को खाली बैलेट पेपर जारी करना.
- कर्मचारियों की ओर से उसमें अपनी सूचना भरकर अपनी विधानसभा के ईआरओ को भेजना.
- चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद संबंधित ईआरओ द्वारा बैलेट पेपर पर नाम व सिंबल भरकर वापस कर्मचारियों को भेजना.
- मतदान या जरूरी कार्यों में लगे कर्मचारियों की ओर से बैलेट पेपर पर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देकर, बैलेट पेपर को अच्छी तरह से पैक कर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को डाक से भेजना या सुपुर्द करना.
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