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Rajasthan: भरतपुर रॉयल फैमिली का 10 Kg सोना और करोड़ों के हीरे चोरी, पूर्व मंत्री की पत्नी-बेटे बने आरोपी

पूर्व मंत्री ने अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यह सोना 2 अप्रैल 2011 को जयपुर में मोहित ज्वेलर्स की दुकान से खरीदा था. भरतपुर में सुरक्षित रखने की जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंन इसे दिल्ली ले जाकर बैंक लॉकर में रख दिया था.

Rajasthan: भरतपुर रॉयल फैमिली का 10 Kg सोना और करोड़ों के हीरे चोरी, पूर्व मंत्री की पत्नी-बेटे बने आरोपी
पूर्व कैबिनेट मंत्री की पत्नी दिव्या सिंह व बेटे अनिरुध्द सिंह का फोटो.

Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर जिले में पूर्व राज परिवार का विवाद (Bharatpur Royal Family Dispute) थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह (Vishvendra Singh) ने अपनी पत्नी और बेटे के खिलाफ भरतपुर रॉयल फैमिली रिलीजियस एंड सेरेमोनियल ट्रस्ट (BRFRCT) का 10 किलो सोना सहित करोड़ों के हीरे-जवाहारात चोरी करने का आरोप लगाया है. इस संबंध में शहर के मथुरा गेट पुलिस थाने में दिव्या सिंह व अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है.

4 साल में 16 बार लॉकर खोला

एफआईआर में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बताया कि, 'न्यू दिल्ली वॉलेट लिमिटेड डी 70 डिफेंस कॉलोनी में मेरा, मेरी पत्नी और बेटे साथ ज्वाइट लॉकर है, जिसकी संख्या 1402 है. इसी लॉकर से मेरी पत्नी व बेटे ने भरतपुर रॉयल फैमिली रिलीजियस एंड सेरेमोनियल ट्रस्ट का 10 किलो सोना सहित करोड़ो के हीरे जवाहारात चोरी कर लिए हैं. परिवार में विवाद के बाद 2020 से 2024 के बीच 16 बार लॉकर खोलना सामने आया है. इतना ही नहीं, दोनों ने लॉकर से सारा सामान निकालकर उसे बंद करवा दिया है. मुझे बैंक से 4 मई 2024 को मिले पत्र से इसके बारे में पता चला है. लॉकर को खोलने व बंद करने के लिए परिवादी की सहमति नहीं ली गई, जिसके चलते मैंने धोखाधड़ी करने, सोना चोरी करने के साथ आभूषण चोरी करने और मारपीट व घर से निकालने के भी आरोप लगाए हैं.'

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पूर्व मंत्री ने अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यह सोना 2 अप्रैल 2011 को जयपुर में मोहित ज्वेलर्स की दुकान से खरीदा था. भरतपुर में सुरक्षित रखने की जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंन इसे दिल्ली ले जाकर बैंक लॉकर में रख दिया था. मेरी पत्नी और बेटे ने पहले 19 मार्च 2024 में ट्रस्ट की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. ऐसे में बिना बताए सोना निकालना चोरी ही है. पूर्व कैबिनेट मंत्री की शिकायत पर पुलिस ने धारा 341, 323, 504, 506, 420, 424, 380 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

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