
Mahesh Joshi: राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी को जमानत नहीं दी जा रही है. हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद महेश जोशी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. महेश जोशी पिछले 5 महीनों से जेल में बंद है. उन्हें जल-जीवन मिशन घोटाले मामले में ED ने गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है.
ED को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
पूर्व मंत्री महेश जोशी जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. दरअसल, राजस्थान हाई कोर्ट ने 26 अगस्त को महेश जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है. मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बैंच ने ED को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
दरअसल, पूर्व जलधारा मंत्री महेश जोशी 5 महीने से जेल में है. उन पर जल जीवन मिशन में 979 करोड़ के घोटाले का आरोप है. इस मामले में एड ने महेश जोशी को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था.
2.01 करोड़ रुपये लेने वाले आरोप पर नहीं कोई सबूत
सुप्रीम कोर्ट में महेश जोशी की ओर से बताया गया कि एसीबी में दर्ज मूल केस में उनका नाम नहीं है. ईडी उन पर 2.01 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा रही है, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं है. इसके अलावा महेश जोशी के बेटे की फॉर्म में 50 लाख रुपए के लेनदेन की बात ED की ओर से कही गई है. जबकि वह राशि उन्होंने लोन के तौर पर ली थी, जिसे वे लौटा चुके हैं.
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