
Rajasthan: ईडी मामले में महेश जोशी को तीन दिनों की अंतरिम जमानत मिली है. विशेष अदालत के न्यायाधीश खगेंद्र कुमार शर्मा ने यह आदेश दिया. अदालत ने 8 से 10 मई तक की अंतरिम जमानत मंजूर की है, जो उन्हें पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद होने वाले रीति-रिवाजों के लिए दी गई है. महेश जोशी की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने पैरवी की थी. उन्होंने कुल नौ दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने केवल तीन दिनों की अनुमति दी.
कथित JJM घोटाले में हुई है गिरफ्तारी
राजस्थान के जल जीवन मिशन (JJM) के 900 करोड़ के घोटाले मामले में महेश जोशी को ED ने गुरुवार (24 अप्रैल) शाम को गिरफ्तार किया था. वहीं, गिरफ्तारी के तुरंत बाद ED ने जोशी को न्यायाधीश के घर पर पेश किया, जहां से उन्हें चार दिन की रिमांड पर भेज दिया गया था.
ईडी की टीम पहले से ही इस मामले में कई ठेकेदारों, अफसरों और दलालों से पूछताछ कर चुकी है. महेश जोशी पर आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपये के टेंडर में अनियमितताएं हुईं और बिचौलियों के माध्यम से रिश्वत का लेनदेन हुआ.
28 अप्रैल को हुआ था पत्नी कोशल देवी का निधन
28 अप्रैल को महेश जोशी की पत्नी कोशल देवी का निधन हो गया था. वे पिछले कई दिनों से मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती थीं, जहां किडनी सहित कई गंभीर बीमारियों का इलाज चल रहा था. ब्रेन हेमरेज के चलते वे कुछ दिनों से अचेत अवस्था में थीं.
27 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने महेश जोशी को अस्पताल ले जाकर पत्नी से आखिरी मुलाकात करवाई थी. इसके लिए कोर्ट से अनुमति ली गई थी. महेश जोशी के वकील ने कोर्ट में जोशी को 12 दिन की पेरोल देने का भी आग्रह किया लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की अंतरिम जमानत की अनुमति दी है. ईडी उन्हें पीएमएलए मामलों के विशेष अदालत में पेश किया.
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