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Palanhar Yojana 2025: बच्‍चों को पालने के ल‍िए सरकार देती रुपए, जानें क‍िसे म‍िलता है लाभ और कैसे करें अप्‍लाई

Palanhar Yojana 2025: राजस्‍थान के अनाथ बालक-बाल‍िकाओं को देखरेख के ल‍िए सरकार 1500 से 2500 रुपए हर महीने देती है.

Palanhar Yojana 2025: बच्‍चों को पालने के ल‍िए सरकार देती रुपए, जानें क‍िसे म‍िलता है लाभ और कैसे करें अप्‍लाई
राजस्थान सरकार पालनहार योजना के तहत अनाथ और निराश्रित बच्चों को पालने के लिए आर्थिक सहायता देती है. (फाइल फोटो)

Palanhar Yojana 2025: राजस्‍थान सरकार अनाथ बच्‍चों की देखरेख के ल‍िए आर्थिक सहायता करती है. बच्‍चों के नजदीकि‍ र‍िश्‍तेदार, बाल‍ि‍ग भाई-बहन को सरकार पालनहार बनाकर सरकार आर्थ‍िक सहायत करती है. 6 साल तक के बच्‍चों के ल‍िए 1500 रुपए हर महीने, 6-18 साल के ल‍िए 2500 रुपए और अन्‍य श्रेणी के 6 साल तक की आयु के बच्‍चे के ल‍िए 750 रुपए हर महीने, 6-18 साल तक के बच्‍चे के ल‍िए 1500 रुपए म‍िलते हैं.

इन्हें मिलती है मदद 

पात्र अनाथ बालक-बाल‍िका, मृत्‍यु दण्‍ड और आजीवन कारावास प्राप्‍त माता-प‍िता के बच्‍चे, एचआईवी-एड्स पीड़‍ित माता-प‍िता के बच्‍चे, कुष्‍ठ रोग से पीड़ित दंपत‍ि, नाता जाने वाली माता के बच्‍चे और व‍िशेष योग्‍यजन दंपत‍ि के बच्‍चों के पालन के ल‍िए मदद दी जाती है.

क्या है पालनहार योजना 

पालनहार योजन अनाथ, न‍िराश्रित और व‍िशेष आवश्‍यकता वाले बच्‍चों के ल‍िए पालन-पोषण और श‍िक्षा के ल‍िए शुरू की गई एक योजना है, ज‍िसका मुख्‍य उद्देश्‍य ऐसे बच्‍चों को सामाजि‍क मुख्‍यधारा में शाम‍िल करना और उन्हें बेहतर भविष्‍य प्रदान करना है. पालनहार पर‍िवार की वार्ष‍िक आय 1.20 लाख रुपए से अध‍ि नहीं हो, बच्‍चे की अध‍िकतम आयु 18 साल हो, पालनहार राजस्‍था का मूल न‍िवासी हो या फ‍िर 3 साल से अध‍िक समय से रह रहा हो.

ऐसे म‍िलेगा लाभ

अनाथ बच्‍चों के माता-प‍िता के मृत्‍यु प्रमाण पत्र, मृत्‍युदण्‍ड/आजीवन कारावास प्राप्‍त माता-प‍िता के बच्‍चों के मामले में कोर्ट के आदेश की कॉपी, व‍िधवा मां के बच्चों के मामले में सामाज‍िक सुरक्षा का पीपीओ आदेश, व‍िधवा माता के पुनर्व‍िवाह संबंधी प्रमाण पत्र सह‍ित संबंध‍ित कैटेगरी के प्रमाणपत्र की प्रत‍ि लगाकर सामाज‍िक न्‍याय और अध‍िकारी विभाग में आवेदन क‍िया जा सकता है.

ऐसे करना होगा आवेदन 

पालनहार योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा क‍िया जाता है. यहां https://sje.rajasthan.gov.in/ से ऑनलाइन आवेदन कर सकत हैं. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट ये आवेदन फॉर्म को डाउनलोड (palanhar form pdf) करना है. उसे भरकर जिला अधिकारी के पास या फिर जो भी संबंधित विकास अधिकारी के पास या फिर ई मित्रा केंन्‍द्र पर जा के जमा कर देना है.

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