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'तय समय बताएं' पंचायत चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग को दिया निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट को 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के निर्देश के पालन में आ रही मुश्किलों के बारे में बताया है.

'तय समय बताएं' पंचायत चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग को दिया निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि वह पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के लिए एक तय समय बताएं. हाई कोर्ट ने साथ ही अन्य पिछड़ा आयोग से भी कहा है कि वह अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक तय सीमा बताए. हाई कोर्ट ने आज पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 जुलाई को होगी.

कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाते हुए राज्य चुनाव आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव को आज न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया था. आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने इसी याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने स्पष्ट किया था इस चुनाव से संबंधित राज्य सरकार के सभी अधिकारी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहें. सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि ओबीसी आयोग 14 अगस्त तक रिपोर्ट दे सकता है.

हाई कोर्ट का सख्त रुख

हाईकोर्ट ने 22 मई 2026 को अपने आदेश में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि ग्राम पंचायतों और नगर निकायों सहित सभी स्थानीय निकायों के चुनाव हर हाल में 31 जुलाई 2026 तक संपन्न कराए जाएं.  हाई कोर्ट पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में हो रही देरी को लेकर नाखुशी जताता रहा है. राज्य सरकार ने चुनाव की समय सीमा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था.

इस याचिका पर कल, 15 जुलाई को भी सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा और अभिषेक सिंह देवंदा ने पक्ष रखा. कोर्ट ने उनके तर्कों से सहमति जताते हुए चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी पर कड़ी टिप्पणी की थी. अदालत ने स्पष्ट किया कि बार-बार समय सीमा बढ़ाने की मांग को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता. 

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