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Asaram Bail: सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी जोधपुर जेल से बाहर नहीं आएगा आसाराम, जानें वजह

86 साल के आसाराम को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिसमें हृदय रोग सबसे अहम है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने इसी को आधार मानते हुए यह अंतरित जमानत मंजूर की है.

Asaram Bail: सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी जोधपुर जेल से बाहर नहीं आएगा आसाराम, जानें वजह

Supreme Court Grants Interim Bail to Asaram: सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में स्वयंभू संत आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिया है कि वह अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकेगा.  आसाराम फिलहाल जोधपुर जेल में सज़ा काट रहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं आ सकेगा.

जेल से बाहर न आने की वजह?

दरअसल, आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत अहमदाबाद केस में मिली है. लेकिन जेल से बाहर आने के लिए उसे जोधपुर रेप केस में भी जमानत लेनी होगी. क्योंकि आसाराम को जोधपुर मामले में ही दोषी करार दिया गया है. इसी कारण आसाराम फिलहाल जेल में ही रहेगा. आसाराम के वकीलों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब जोधपुर मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी.

अब तक कितनी बार मिली परौल

आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में है. उसे 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिक के साथ रेप का दोषी ठहराया था और अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई थी. पहली बार 13 अगस्त 2024 को आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिली थी, ताकि वह पुणे के माधव बाग में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवा सके. इसके बाद 7 नवंबर 2024 को दूसरी पैरोल मिली, जो 30 दिन की थी. इसमें आसाराम को जोधपुर में ही स्थित एक प्राइवेट आयुर्वेद हॉस्पिटल में इलाज की अनुमति दी गई थी. यह पैरोल पूरी होने से पहले आसाराम ने फिर से एप्लीकेशन लगाई और इलाज के लिए टाइम मांगा. इस पर हाईकोर्ट ने 17 दिन की पैरोल के लिए मंजूरी दी और जोधपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए 5 दिन का एक्सटेंशन भी दिया. इसके बाद 17 दिन के पैरोल मंजूर की गई, जिसमें दो दिन पुणे पहुंचने के और 15 दिन इलाज के लिए दिए गए थे. आसाराम को अब तक जो भी पैरोल मिली है, वह सिर्फ इलाज के लिए है.

86 साल के आसाराम को क्या बीमारी?

86 साल के आसाराम को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिसमें हृदय रोग सबसे अहम है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने इसी को आधार मानते हुए यह अंतरित जमानत मंजूर की है.

खारिज हो चुकी है सजा निलंबन की याचिका

गुजरात हाई कोर्ट ने 29 अगस्त 2024 को आसाराम की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी थी और इस मामले में राहत देने का कोई आधार नहीं पाया. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था.  गांधीनगर की एक अदालत ने जनवरी 2023 में आसाराम को 2013 के मामले में दोषी ठहराया था. यह मामला गांधीनगर के पास उनके आश्रम में रहने वाली महिला ने दर्ज करवाया था.

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