Rajasthan News: गुजरात के गांधीनगर में आश्रम की एक महिला से रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आसाराम ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई है. आसाराम की ओर से जमानत के लिए यह अर्जी जोधपुर रेप मामले में दाखिल गई है. वह अभी जोधपुर रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. बता दें कि आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में है. उसे 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिक के साथ रेप का दोषी ठहराया था.
गुजरात केस में 31 मार्च तक अंतरिम जमानत
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 07 जनवरी को मेडिकल आधार पर गुजरात में एक महिला के साथ रेप केस में 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी थी. कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिया है कि वह अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकेगा. आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से भले ही अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन जेल से बाहर आने के लिए आसाराम को जोधपुर रेप के केस में भी जमानत लेनी पड़ेगी.
जोधपुर रेप केस में जमानत की अर्जी
इसी के बाद अब आसाराम ने जोधपुर रेप केस में जमानत के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है. वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस सलूजा ने आसाराम की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. बता दें कि 86 साल के आसाराम को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिसमें हृदय रोग सबसे अहम है.
आसाराम को 3 बार मिल चुकी है पैरोल
आसाराम को इन्हीं बीमारियों के इलाज के लिए कोर्ट की तरफ से तीन बार पैरोल दी जा चुकी है. पहली बार 13 अगस्त 2024 को पुणे के माधव बाग में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिली थी. इसके बाद 7 नवंबर 2024 को दूसरी बार 30 दिन की पैरोल मिली थी. इसमें आसाराम को जोधपुर में ही स्थित एक प्राइवेट आयुर्वेद हॉस्पिटल में इलाज की अनुमति दी गई थी.
30 दिन की पैरोल पूरी होने से पहले आसाराम ने फिर से एप्लीकेशन लगाई और इलाज के लिए टाइम मांगा. इस पर हाईकोर्ट ने 17 दिन की पैरोल के लिए मंजूरी दी और जोधपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए 5 दिन का एक्सटेंशन भी दिया. इसके बाद 17 दिन के पैरोल मंजूर की गई, जिसमें दो दिन पुणे पहुंचने के और 15 दिन इलाज के लिए दिए गए थे. आसाराम को अब तक जो भी पैरोल मिली है, वह सिर्फ इलाज के लिए है.
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