
National Food Security Scheme: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का 'गिव अप' अभियान तेजी से जारी है. जयपुर जिला प्रशासन ने इस अभियान के तहत अब तक 8,825 परिवारों के 37,064 यूनिट्स (लाभार्थियों) को खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया है. साथ ही 389 अपात्र लोगों को नोटिस जारी कर स्वेच्छा से अपना नाम हटाने का अंतिम मौका दिया गया है.
30 अप्रैल तक मौका, फिर होगी कार्रवाई
जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर जयपुर में 'गिव अप' अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है. जो लाभार्थी 30 अप्रैल तक स्वयं खाद्य सुरक्षा सूची से नाम नहीं हटवाएंगे, उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई होगी. इस दौरान 27 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उनके द्वारा लिए गए राशन की शास्ति (जुर्माना) मय ब्याज वसूला जाएगा.
कर्मचारियों के वेतन से होगी कटौती
प्रशासन ऐसे सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सूची तैयार कर रहा है, जो अपात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे हैं. संबंधित विभागों को ऐसे कर्मचारियों के वेतन से वसूली के आदेश जारी किए जाएंगे.
किन्हें हटाना अनिवार्य?
'गिव अप' अभियान के तहत निम्नलिखित लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाना होगा. सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के नियमित कर्मचारी और अधिकारी, वार्षिक 1 लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले और जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक साथ ही आयकरदाता एवं निजी चौपहिया वाहन धारक को हटाना होगा.
कैसे हटवाएं नाम?
अपात्र लाभार्थी जिला रसद कार्यालय या उचित मूल्य की दुकानों से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, विभागीय वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
हजारों लोगों ने पहले ही किया गिव अप
जयपुर शहर में हजारों परिवारों ने पहले ही 'गिव अप' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवा लिया है. प्रशासन अपात्र लोगों को अंतिम मौका दे रहा है, ताकि वे खुद अपना नाम हटवा लें और किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से बच सकें.
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