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Jaipur Truck Blast: जयपुर टैंकर ब्लास्ट हादसे में घायल एक और शख्स की SMS अस्पताल में थमी सांसें, अब तक 19 लोगों की हुई मौत

जयपुर के भांकरोटा इलाके में 20 दिसंबर की सुबह जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर एक ट्रक और एलपीजी से भरे टैंकर के बीच टक्कर हो गई थी और इसके बाद भीषण आग लग गई थी, जिसकी चपेट में 35 से अधिक वाहन आ गए थे.

हादसे के बाद की तस्वीर.

Rajasthan News: जयपुर अग्निकांड में घायल एक और शख्स की गुरुवार को सवाई मान सिंह अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है. मृतक का नाम लालाराम है, जो भांकरोटा इलाके में सड़क हादसे के बाद हुए ब्लास्ट में 60 फीसदी तक झुलस गए थे. इस भीषण में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है. 14 लोग अब भी ICU में भर्ती हैं. इनमें से एक मरीज की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

20 दिसंबर को हुआ था हादसा

जयपुर के भांकरोटा इलाके में 20 दिसंबर की सुबह जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर एक ट्रक और एलपीजी से भरे टैंकर के बीच टक्कर हो गई थी और इसके बाद भीषण आग लग गई थी, जिसकी चपेट में 35 से अधिक वाहन आ गए थे. घटना वाले दिन 11 लोगों की मौत हुई थी और अब मृतकों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है. मरने वालों में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं.

हादसे में बच गया गैस टैंकर ड्राइवर

इस हादसे में शामिल गैस टैंकर ड्राइवर बीते सोमवार को पुलिस के सामने पेश हुआ. वो उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है. उसका नाम जयवीर है. हादसे के समय टक्कर से होने वाले नुकसान को भांपते हुए वह रहते ही गैस टैंकर से निकल गया था. पुलिस के मुताबिक, जयवीर ने घटना के बाद दिल्ली में रहने वाले गैस टैंकर मालिक अनिल पंवार को फोन किया और फिर अपना फोन बंद कर लिया. पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) अमित कुमार ने कहा, 'हम टैंकर चालक को तुरंत दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ट्रक चालक ने उसके वाहन को टक्कर मारी थी. जब टैंकर चालक ने देखा कि वाहन के ‘नोजल' टूट गए, तो उसे लगा कि विस्फोट हो सकता है, क्योंकि अन्य चालक अपने वाहन चालू कर रहे थे. इसके बाद वह अपनी जान बचाने के लिए घटनास्थल से भाग गया.'

हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

कुमार के अनुसार, टैंकर से टकराने वाले ट्रक के चालक की विस्फोट में मौत हो गई. फिलहाल मामले की जांच कर रही एसआईटी जयवीर, पंवार और टैंकर कंपनी से वाहन की स्थिति और चालक के कामकाजी इतिहास के बारे में पूछताछ करेगी. जयवीर दुर्घटनास्थल पर मौजूद नौ चालकों में से एक था, जो भागने में सफल रहा. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से मौत का कारण बनना और जान को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना शामिल है. राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और राज्य एवं केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी, 2025 को होगी.

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