हाईकोर्ट ने जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार और चांदपोल सहित अन्य प्रमुख बाजारों से अतिक्रमण तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं, और नगर निगम को अतिक्रमणों की पहचान कर तत्काल हटवाने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए.
यूनेस्को का खिताब छिन सकता है
अदालत ने टिप्पणी की कि नवंबर 2027 में जयपुर 300 वर्ष का होने जा रहा है, और गुलाबी नगरी जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है. ऐसे में विरासत स्वरूप शहर का हेरिटेज लुक प्रभावित होने पर यूनेस्को का खिताब छिन सकता है.
आदेश याचिकाकर्ता जितेंद्र शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किए गए. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश व्यास ने पैरवी की.
यह भी पढे़ं: बांध बरेठा का जलस्तर 26 फीट पार, कभी भी खुल सकते हैं गेट; निचले इलाके में रहने वालों को किया सतर्क