
Rajasthan News: राजस्थान में एक हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा उम्रकैद की सजा सुनाई है. बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने पूरे परिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि राजसमंद अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने 10 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में पूरे परिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही परिवार के लोगों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी सजा के तौर पर सुनाई है.
बताया जाता है कि राजसमंद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने हत्या के मामले में बुधवार (5 मार्च) को एक अहम फैसला देते हुए एक ही परिवार के पांच लोगों को आजीवन कारावास और 40 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.
10 साल पहले विवाद के बाद की गई थी हत्या
लोक अभियोजक गोपाल कृष्ण जाट ने बताया की 13 जुलाई 2015 को भीम थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज हुआ. जिसमें पीड़ित को अपने खेत पर जाने के दौरान रास्ता रोककर एक ही परिवार के पांच लोगों ने खेत में भैंस जाने की बात को लेकर विवाद किया. विवाद के बाद पूरे परिवार के लोग लाठियां और धारदार हथियार लेकर आ गए और पीड़ित पर हमला कर दिया. इस हमले से पीड़ित बुरी तरह घायल हो गया था. वहीं घायल अवस्था में ही उसे भीम चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर रैफर किया गया. जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई.
कोर्ट में पेश हुए 20 गवाह 31 दस्तावेज
इस मामले में चालान पेश होने पर पीपी कृष्ण गोपाल जाट ने पैरवी करते हुए 20 गवाह और 31 दस्तावेजों पेश किये. जिस पर 5 मार्च को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने परिवार के पांच सदस्यों शिवराज सिंह, दिलीपसिंह, प्रदीप सिंह, तारा और सीता देवी को आजीवन कारावास और 40 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदम अदायगी के रूप में तीन माह की सजा के भी आदेश दिए हैं.
यह भी पढ़ेंः Rajasthan: जन्मदिन की पार्टी कर घर लौट रहे दोस्तों की कार पेड़ से टकराई, एक की मौत; 3 लोग घायल