High Security Number Plates: 1 अगस्त से नए नियम लागू होने जा रहे है जिसमें सबसे बड़ा नियम हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HRSP) का है जो वाहनों में लगाना जरूरी है. वाहनों पर इसे लगाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. वहीं 1 अगस्त से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का नियम लागू हो जाएगा. इसे लेकर पिछले साल यानी 2023 के दिसंबर महीने में निर्देश जारी किया गया था. लेकिन अब आखिरी तारीख तक लाखों वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाया है.
राजस्थान की बात करें तो यहां प्रदेश में करीब 32 लाख वाहन छोटे बड़े वाहन है. जिसमें अब भी करीब 28 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाया है. अब नियम के तहत बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर ट्रफिक पुलिस जुर्माने के तौर पर भारी शुल्क वसूल करेगी.
5000 रुपये तक फाइन का है प्रावधान
दिसंबर 2023 में परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने को लेकर निर्देश जारी किये थे. इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी. अब यह समय सीमा खत्म हो रही है. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस 1 अगस्त से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चालान वसूलेगी. जिसमें 5000 रुपये तक फाइन करने का प्रावधान है. निर्देश के मुताबिक, इसमें 5 साल पुराने सभी वाहनों पर नियम लागू होंगे.
सभी वाहनों में क्यों नहीं लगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
राजस्थान में परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर निर्देश जारी कर दिये हैं. लेकिन काफी संख्या में वाहन चालकों को नंबर प्लेट लगाने में परेशानी आ रही है. बताया जा रहा है कि कुछ वाहन तो ऐसे हैं जिनकी कंपनियों बंद हो गई है. इस वजह से इसके लिए आवेदन नहीं किया जा सका है. पोर्टल में भी आवेदन करते वक्त कंपनियों के नाम डालना होता है जो उसमें दिये नहीं हैं. दूसरी ओर परिवहन विभाग भी इस तरह की समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए हैं. इस वजह से पुराने वाहनों के लिए नंबर प्लेट आवेदन की समस्या ज्यादा हो रही है. हालांकि, कुछ वाहन चालक इसे लेकर सजग भी नहीं है और लापरवाही भी बरत रहे हैं. लापरवाही में कृषि कार्य में आने वाले वाहनों की संख्या ज्यादा है.
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