
Rajasthan News:दीपावली का त्योहार नजदीक है और इस मौके पर उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है. रेलवे ने साफ कहा है कि ट्रेन में पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, केरोसिन या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है. ऐसा करने वाले यात्रियों को भारी जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है. रेलवे ने यात्रियों से सुरक्षित और जिम्मेदार यात्रा करने की अपील की है.
यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा रेलवे का सबसे बड़ा लक्ष्य है. दीपावली के दौरान कुछ लोग अनजाने में या लापरवाही से पटाखे, माचिस, स्टोव जैसी खतरनाक चीजें अपने साथ ले जाते हैं. ये न सिर्फ रेलवे नियमों के खिलाफ है, बल्कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा हादसा बन सकती है. रेलवे ने इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष निगरानी शुरू कर दी है.
नियम तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई
रेलवे ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के तहत कार्रवाई होगी. इसमें 1000 रुपये तक का जुर्माना, तीन साल तक की जेल या दोनों सजाएं हो सकती हैं. रेलवे ने सभी ट्रेनों के डिब्बों में चेतावनी स्टीकर लगाए हैं, ताकि यात्री सतर्क रहें और नियमों का पालन करें.
यात्रियों से रेलवे की अपील
रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें. त्योहार के उत्साह में कोई ऐसी गलती न करें जो जानलेवा साबित हो. रेलवे ने कहा, "सुरक्षित यात्रा करें, पटाखे घर पर छोड़कर आएं." दीपावली के दौरान रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में विशेष जांच अभियान भी चलाया जाएगा.
छोटी सी लापरवाही बन सकती है खतरा
रेलवे ने यात्रियों को याद दिलाया कि एक छोटी सी लापरवाही पूरे ट्रेन के लिए खतरा बन सकती है. इसलिए, त्योहार का मजा लेने के लिए सुरक्षित तरीके से यात्रा करें और ज्वलनशील वस्तुओं से दूरी बनाए रखें.
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