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This Article is From Apr 18, 2025

Rajasthan Road Accident: ऊंट-ऊंटनी के शवों से जाम हुआ भारतमाला नेशनल हाईवे, खून से लाल हुई राजस्थान की सड़क

Camels Trampled on Bharatmala Highway: राजस्थान में ऊंंट की हत्या पर 3 साल से 5 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है.

Rajasthan Road Accident: ऊंट-ऊंटनी के शवों से जाम हुआ भारतमाला नेशनल हाईवे, खून से लाल हुई राजस्थान की सड़क
नेशनल हाईवे पर बिखरे पड़े ऊंट-ऊंटनी के शव.
NDTV Reporter

Rajasthan News: राजस्थान के फलोदी जिले में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. लक्ष्मण नगर चाडी इलाके में देर रात एक अज्ञात वाहन चालक ने सड़क पर चल रहे एक दर्जन से ज्यादा ऊंट-ऊंटनी को कुचल डाला. इस हादसे में 10 ऊंट-ऊंटनी की मौत हो गई, जबकि कुछ घायल हो गए. हादसे के बाद सड़क पर ऊंट-ऊंटनी के शव बिखरे हुए थे. हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था. ग्रामीणों को जब इस हादसे का पता लगा तो वे आक्रोशित हो गए और भारतमाला नेशनल हाईवे पर पहुंचकर विरोध जताने लगे.

ग्रामीणों ने जाम किया हाईवे

ग्रामीणों ने भारतमाला हाईवे को जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग करने लगे. ग्रामीणों का कहना है कि 'राज्य पशु' की सुरक्षा के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और आरोपी वाहन चालक को जल्द से जल्द पकड़कर उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. इस हादसे की जानकारी जैसे ही फलोदी जिला पुलिस को लगी तो एक टीम अज्ञात वाहन चालक का पता लगाने में जुट गई. वहीं दूसरी टीम ग्रामीणों को जांच शुरू होने और जल्द ही आरोपी को पकड़ने का आश्वासन देने पहुंच गई.

राजस्थान का 'राज्य पशु' है ऊंट

बताते चलें कि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं और उपयोगिता के लिए जाना जाता है. ऊंट को रेगिस्तानी जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि यह रेगिस्तानी इलाकों में रहने और यात्रा करने के लिए अनुकूल है. ऊंट राजस्थान की संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है. ऊंट को अक्सर राजस्थान की कला और साहित्य में दर्शाया जाता है, और इसका उपयोग पारंपरिक त्योहारों और समारोहों में भी किया जाता है. ऊंट की संख्या में कमी के कारण, इसके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं. सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ऊंट की नस्लों को बचाने और इसके संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है.

ऊंट की हत्या पर सजा का प्रावधान

राजस्थान पशु संरक्षण अधिनियम 1956 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत 'ऊंट' की हत्या पर राजस्थान में सजा का प्रावधान है. आरोपी को 3 से 5 साल की जेल हो सकती है और 5 से 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यदि ऊंट की हत्या करने वाला व्यक्ति पहले भी इसी तरह के अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसकी सजा व जुर्माना दोनों बढ़ सकते हैं.

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