Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) ने गुरुवार को जयपुर में अपनी पहली कैबिनेट बैठक करते हुए कई अहम फैसले लिए हैं, जिनसे प्रदेश की जनता के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं. इस बैठक में आरएएस मेन्स परीक्षा को स्थगित करना, मीसा बंदियों को प्रतिमाह 20 हजार रुपये पेंशन देना, सीबीआई जांच के लिए इजाजत लेने के नियम को खत्म करना जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा ने बैठक के बाद संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी साझा की है.
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि पिछले 6 महीने में पूववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, उसकी एक समिति जांच करेगी. ये समीक्षा 3 महीने के अंदर पूरी की जाएगी और फिर उसकी रिपोर्ट सीएम शर्मा को सौंपी जाएगी.
लोकतंत्र सेनानी सम्मा निधि बहाल
राठौड़ ने आगे बताया कि राजस्थान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को फिर से बहाल कर दिया गया है. इससे आपातकाल के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने वाले मीसा बंदियों को फिर से पेंशन मिल सकेगी. उन्हें 20 हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन के साथ 4 हजार रुपये मासिक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
अन्नपूर्णा रसोई योजना में परिवर्तन
6 जनवरी 2024 से अन्नपूर्णा रसोई योजना में परिवर्तन कराया गया है. पहले इस योजना के तहत 450 ग्राम भोजन उपलब्ध कराया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 600 ग्राम कर दिया गया है. इसके अंदर दाल, चपाती, सब्जी, मिलेट्स और आचार है. पहले जो थाली टोटल 25 रुपये की होती थी, (जिसमें 17 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते थे) उसे बढ़ाकर अब 30 रुपये की कर दी गई है. लेकिन अब 17 के बजाय 22 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे.
अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर
पेपर लीक की रोकथाम के लिए जिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, उसने काम करना शुरू कर दिया है. उसी तरह राज्य में संगठित अपराधों को नियंत्रण करने के लिए जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया था, उसने भी काम करना शुरू कर दिया है. चूरू में हथियारबंद लोगों को पकड़ा गया. उसी तरह अब ये नियम बना दिया गया है कि जो कोई भी इस तरह की संगठित अपराधों में शामिल होगा, उनकी प्रॉपर्टीज कहां-कहां इसका ब्योरा भी साथ में होगा, ताकि अवैध प्रॉपर्टी को तुरंत जब्त कर लिया जाए या उसको ढाह दिया जाए.
CBI जांच के लिए अनुमति जरूरी नहीं
कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आगे बताया कि अब सीबीआई को राजस्थान में अनुसंधान करने के लिए राज्य सरकार की किसी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी. इतना ही नहीं, प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस और परिवहन विभाग समल्लित होकर जिला कलेक्टर की निगरानी में एक विशेष अभियान चला रहे हैं.
ERCP को लेकर भी उठाए गए कदम
राठौड़ ने बताया कि ERCP को लेकर भी राज्य सरकार जरूरी कदम उठा रही है. जल्द ही इस पर प्रदेश की जनता को सूचित किया जाएगा.
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