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This Article is From Nov 01, 2023

Rajasthan Election: ऐसे वापस पा सकते हैं विधानसभा चुनाव के दौरान जब्त हुआ अपना कैश, जानिए उपाय?

निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है. इसके तहत टीमों द्वारा जब्त की गई नकदी को पुनः प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति कार्रवाई के 7 दिन के भीतर-भीतर आवेदन कर सकता है.

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Rajasthan Election: ऐसे वापस पा सकते हैं विधानसभा चुनाव के दौरान जब्त हुआ अपना कैश, जानिए उपाय?
प्रतीकात्मक तस्वीर
उदयपुर:

राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव 2023 को पारदर्शी और निष्पक्ष संपादन को लेकर गठित विशेष टीमों की ओर से अलग-अलग जगह जांच में नकद धन राशि जब्त की जा रही है, लेकिन सुखद खबर यह है कि विधानसभा चुनावों में जब्त किए गए नकदी को पुनः वापस लिया जा सकता है. बता दें, राजस्थान में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने अवैध मादक पदार्थों और नकदी की धरपकड़ शुरू कर दी थी. 

दरअसल, विधानसभा चुनाव में तलाशी के दौरान प्रशासन की ओर से जब्त की गई नकद धन राशि को लेकर ​जिला निर्वाचन विभाग ने एक प्रक्रिया तैयार की है. इसके तहत संबंधित व्यक्ति को 7 दिन के भीतर अप्लाई करना होगा. साथ ही अपने दस्तावेज दिखाने होंगे. 

उदयपुर के कलेक्टर ने बनाई कमेटी

निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है. इसके तहत टीमों द्वारा जब्त की गई नकदी को पुनः प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति कार्रवाई के 7 दिन के भीतर-भीतर आवेदन कर सकता है.

निर्वाचन अधिकारी पोसवाल ने बताया कि जब्तशुदा नकदी के मामलों में अग्रिम कार्रवाई को लेकर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सीईओ जिला परिषद, एडीएम प्रशासन और शहर कोषाधिकारी को शामिल करते हुए कमेटी गठित की गई है.

7 दिन के भीतर करना होगा आवेदन

जब्त की जाने वाले नकदी को वापस लेने के लिए संबंधित व्यक्ति 7 दिन के भीतर कमेटी के समक्ष सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकता है. कमेटी सम्पूर्ण दस्तावेज की जांच कर संतुष्ट होने पर नकदी को रिलीज कर सकती है. संबंधित व्यक्ति को उक्त नकद धन राशि को निर्धारित समय में अपने या उसके व्यवसायिक बैंक खाते में जमा कराकर उसकी रसीद कमेटी को प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी.

गाइड लाइन के अनुसार चुनाव अवधि में 50 हजार रुपए से अधिक नकद की धन राशि लेकर परिवहन करते पाए जाने वाले व्यक्ति को अमुक राशि के दस्तावेज दिखाने होंते हैं.

50 हजार से अधिक धनराशि का देना होगा ब्यौरा

राजस्थान 2023 विधानसभा चुनाव में धन एवं मादक पदार्थों के गैर कानूनी इस्तेमाल एवं परिवहन के खिलाफ विधानसभा क्षेत्रों में सघन जांच अभियान के लिए उड़नदस्ते निगरानी रखे हुए हैं. वहीं इन उड़नदस्तों की ओर से सघन जांच अभियान  किया जा रहा है. जगह-जगह पर पुलिस द्वारा गाड़ियों और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है.

50 हजार से अधिक रूपए लेकर न करें यात्रा

निर्वाचन विभाग ने उड़नदस्ते को हर संदिग्ध व्यक्ति और गाड़ी की जांच के लिए निर्देश दिया है. निर्वाचन विभाग की सलाह दी गई है कि आम व्यक्ति चुनाव की इस अवधि में 50 हजार रुपए से अधिक नकद धन राशि लेकर यात्रा न करें. अति आवश्यक होने पर नकद राशि के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट, नकद प्राप्ति का स्रोत और जो धन राशि लेकर परिवहन कर रहे उसके व्यय का प्रयोजन आदि के सबूत, दस्तावेज साथ में रखना अनिवार्य है, ताकि जांच के दौरान एजेंसियों को स्पष्ट बताया जा सके कि उक्त धन राशि किस उपयोग लाई जानी है.

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