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राजस्थान में IVF सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, उदयपुर में दो सेंटरों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड

राज्य स्तर पर एआरटी एवं सरोगेसी के राज्य नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया. साथ ही, उदयपुर जिले में पंजीकृत सभी आईवीएफ सेंटर्स की गहन जांच के लिए तीन अलग-अलग टीम का गठन कर औचक निरीक्षण कराया गया.

राजस्थान में IVF सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, उदयपुर में दो सेंटरों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड
प्रतीकात्मक फोटो

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने प्रदेश में संचालित IVF सेंटर्स में पारदर्शिता, वैधानिक अनुपालन एवं नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाया है. IVF सेंटर्स से अंडों के अवैध खरीद-बिक्री की सूचनाओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इन सेंटर्स की सघन जांच के लिए अभियान चलाते हुए नियमों की अवहेलना करने वाले सेंटर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है. दो आईवीएफ सेंटर के संचालन में गंभीर अनियमितताएं पाई जाने पर उनका पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

उदयपुर में 28 केंद्रों का निरीक्षण

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विगत दिनों उदयपुर जिले के आईवीएफ सेंटर्स पर अनियमितताओं की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं. इस पर राज्य स्तर पर एआरटी एवं सरोगेसी के राज्य नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया. साथ ही, उदयपुर जिले में पंजीकृत सभी आईवीएफ सेंटर्स की गहन जांच के लिए तीन अलग-अलग टीम का गठन कर औचक निरीक्षण कराया गया. इन टीमों ने उदयपुर में 28 केंद्रों का निरीक्षण किया. 

सरोगेसी क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन किया गया सस्पेंड

राज्य नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम  ने 2 मई 2026 को उदयपुर स्थित अमर आशीष हॉस्पिटल एवं आईवीएफ सेंटर का निरीक्षण कर एआरटी बैंक, एआरटी क्लिनिक (लेवल-2) एवं सरोगेसी क्लिनिक से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की. निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों में गंभीर कमियां पाए जाने पर एआरटी बैंक, एआरटी क्लिनिक एवं सरोगेसी क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

टीमों द्वारा निरीक्षण के दौरान सम्पत एआरटी बैंक, उदयपुर में भी कई अनियमितताएं पाए जाने पर उसके पंजीकरण को भी अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया गया है. शेष आईवीएफ केंद्रों के दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया जारी है.

अनियमितताओं पर होगी कड़ी कार्रवाई

प्रमुख शासन सचिव ने कहा है कि एआरटी विनियमन अधिनियम, 2021 एवं सरोगेसी विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आमजन के स्वास्थ्य एवं अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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