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Rajasthan SI Paper Leak: राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, SI भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर लगाई रोक

Rajasthan HC Decision on SI Training: सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 पास करके राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.

Rajasthan SI Paper Leak: राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, SI भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर लगाई रोक
राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर.

Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी. कोर्ट ने यह फैसला गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद सुनाया. इस फैसले से ठीक पहले राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि वह सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द नहीं करेगी. इस भर्ती परीक्षा की जांच एसआईटी कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगी. अभी तक कई आरोपियों को पकड़ा गया है. जांच में आगे भी खुलासा होने पर और गिरफ्तारियां की जाएंगी.

सरकार ने कोर्ट में जमा किए ये डॉक्टयूमेंट्स

सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल एडवोकेट जनरल विज्ञान शाह ने कोर्ट में बताया कि पेपर लीक की जांच जारी है. लगभग 40 ट्रेनी एसआई को निलंबित किया गया, जिन्होंने डमी उम्मीदवार के रूप में काम किया. कोर्ट ने सरकार 13 अगस्त 2024 की एसआईटी रिपोर्ट, 14 सितंबर 2024 की महाधिवक्ता की कानूनी राय और 7 अक्टूबर व 10 अक्टूबर 2024 को हुई कैबिनेट उप-समिति की बैठकों के विस्तृत रिकॉर्ड सहित प्रमुख दस्तावेज मांगे थे, जिसे जवाब के साथ ही अदालत में पेश कर दिया गया है.

राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि यदि सरकार इस मामले में जवाब देने में विफल रहती है तो यह माना जाएगा कि वह SIT रिपोर्ट, महाधिवक्ता की राय और कैबिनेट उप-समिति की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की सिफारिश से सहमत है.

पहले परेड-पोस्टिंग पर लगाई थी रोक

19 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट ने पेपर लीक की वजह से उलझी एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे. साथ ही इस भर्ती के तहत चयनित ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड व तैनाती पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक परेड-पोस्टिंग हाई कोर्ट के आदेशों के अधीन रहेगी. आपको बता दें कि यह भर्ती परीक्षा 859 पदों को भरने के लिए निकाली गई थी. लेकिन जांच में पुलिस ने 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और 2 आरपीएससी सदस्यों सहित कुल 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से ज्यादातर को बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

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