विज्ञापन

आयुर्वेद कम्पाउंडर भर्ती की फाइनल रिजल्ट पर राजस्थान हाई कोर्ट की रोक, 16 जुलाई तक मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद कम्पाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती मामले में अंतिम मेरिट सूची तैयार करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है.

आयुर्वेद कम्पाउंडर भर्ती की फाइनल रिजल्ट पर राजस्थान हाई कोर्ट की रोक, 16 जुलाई तक मांगा जवाब

Ayurveda Compounder Recruitment: जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद कम्पाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती मामले में अंतिम मेरिट सूची तैयार करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है. जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ में पूजा शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित करते हुए 16 जुलाई को जवाब पेश करने के निर्देश दिए है. अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने याचिका में बताया कि आयुष विभाग में वर्ष 2023 की चल रही भर्ती प्रक्रिया में वर्ष 2024 के रिक्त पदों को जोड़े जाने को लेकर याचिकाए दायर की गई. 

आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर भर्ती पद पर भविष्य की 281 रिक्तियों को पूर्व विज्ञापित 730 पदों में जोड़े जाने और नये योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु अवसर नहीं देने को लेकर पैरवी की गई.

याचिका में कही गई यह बात

याचिका कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता खिलेरी और एमएस गोदारा ने रिट याचिकाएं दायर कर बताया कि याचीगण ने डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन वर्ष 2020 में तीन वर्षीय 'आयुष नर्सिंग और कम्पाउण्डर डिप्लोमा' कोर्स (कोविड बेच) में प्रवेश लिया था. कोविड-19 महामारी के चलते कोर्स में देरी होती गयी और डेढ़ साल की देरी होने से फरवरी 2023 के स्थान पर मई 2024 में कोर्स कम्पलीट हुआ. जिस कारण आयुष विभाग के द्वारा 01 अप्रैल 2023 की 730 रिक्तियों के लिए जारी विज्ञापन तारीख 03 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में याचीगण आवेदन नहीं कर पाए. लेकिन अब 01 अप्रैल 2024 की गणना की गई. 

281 रिक्तियों को पुरानी विज्ञप्ति में जरिये आदेश 28.06.2024 जोड़ा जाना असंवैधानिक, गैर वाज़िब और गैर कानूनी है. याचीगण की ओर से आयुष विभाग (आयुर्वेद और होमियोपैथी विभाग) की नई भावी 281 रिक्तियों के लिए उनका आवेदन लेकर दस्तावेज सत्यापन काउंसलिंग में सम्मिलित करने अन्यथा उक्त भावी पदों के जोड़े जाने के आदेश 28.06.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई. क्योंकि याचीगण वर्ष 2024 की रिक्तियों के लिए पूर्ण रूप से योग्य अभ्यर्थी है. इस संबंध में राजस्थान आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर, और आयुर्वेद विभाग स्वयं ने भी पूर्व में विज्ञापित पदों में भावी रिक्तियों को जोड़े जाने की स्थिति में नए योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर प्रदान कर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता रहा है. मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया में अंतरिम मेरिट लिस्ट तैयार करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाब तलब किया. अगली सुनवाई 16 जुलाई 2024 को होगी.

यह भी पढ़ेंः झाबर सिंह खर्रा के बयान से मचेगा बवाल, कहा- '2-3 से ज्यादा बच्चे हो तो नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा!' वीडियो वायरल

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Previous Article
कोटा में बुजुर्ग के पेट से निकला इतना पत्थर कि गिनने में लगे ढाई घंटे, 30 मिनट में हुआ दुर्लभ ऑपरेशन
आयुर्वेद कम्पाउंडर भर्ती की फाइनल रिजल्ट पर राजस्थान हाई कोर्ट की रोक, 16 जुलाई तक मांगा जवाब
Rajasthan Recruitment 2024 vacancies for many posts including RAS, know complete details
Next Article
राजस्थान में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, RAS समेत कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें पूरी डिटेल
Close