
Rajasthan: जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एडीजे कोर्ट-6 ने प्रेमी की हत्या करने वाली विवाहिता को उम्रकैद की सजा सुनाया, और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. जज बालकृष्ण कटारा ने फैसला सुनाया. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में साबित कर दिया कि 6 मार्च, 2022 को प्रेमिका ने अपने प्रेमी का गला दबाकर हत्या की है. अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जयपुर के करधनी इलाके में सुभाष कुमावत और महिला आमने-सामने किराए के मकान में रहते थे. इस दौरान दोनों के बीच संबंध बने. महिला ने सुभाष को अश्लील वीडियो भी भेजे.
शरीरिक संबंध बनाने को लेकर झगड़ा
6 मार्च, 2022 को सुबह 7 बजे महिला का पति काम पर चला गया. इसके बद सुभाष और महिला के बीच शारीरिक संबंध बनाने को लेकर झगड़ा हो गया. सुभाष सो गया तो उसकी प्रेमिका ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और नौकरी करने चली गई. दोपहर वापस आकर लाश का मुआयना करके वापस चली गई.
महिला के पति ने मकान मालिक को दी सूचना
शाम को वापस आने पर महिला ने अपने पति को सुभाष के कमरे में चाय के लिए बुलाने भेजा. उसका पति जब सुभाष के कमरे में गया तो वहां उसकी लाश पड़ थी. उसने मकान मालिक को इसकी सूचना दी. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सुभाष के भाई ने 8 मार्च को थाने में मामला दर्ज कराया.
कोर्ट में महिला के खिलाफ सबूत पेश किए
रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किय. कोर्ट में अभियोजन की ओर से अभियुक्ता के खिलाफ सबूत पेश किए और गवाहों के बयान दर्ज कराए. कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बयान पर अभियुक्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई.
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