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This Article is From Apr 15, 2025

Private school: प्राइवेट स्‍कूल के लिए नई गाइडलाइन जारी, श‍िक्षा मंत्री बोले- अब कोई ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं बनाएगा

Private school: राजस्‍थान के श‍िक्षा मंत्री मदन द‍िलावर ने कहा क‍ि अब प्राइवेट स्‍कूल 5 साल तक अपने स्‍कूल की यून‍िफॉर्म नहीं बदल सकेंगे.

Private school: प्राइवेट स्‍कूल के लिए नई गाइडलाइन जारी, श‍िक्षा मंत्री बोले- अब कोई ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं बनाएगा
राजस्‍थान के श‍िक्षा मंत्री मदन द‍िलावर.

Private school: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. उन्होंने कहा कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल अगले 5 साल तक अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर सकेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल प्रबंधन पेरेंट्स और स्‍टूडेंट्स पर किसी विशेष स्थान से यूनिफॉर्म या किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना सकता. यदि कोई निजी स्कूल इस निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

स्‍कूल की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी  

गाइडलाइन के अनुसार, प्राइवेट स्कूल केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम की किताबों का ही उपयोग करेंगे. किताबों की सूची, जिसमें लेखक, प्रकाशक और मूल्य की जानकारी शामिल हो. सत्र शुरू होने से कम से कम एक महीने पहले स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी, और स्कूल की वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी. 

अपने अनुसार खरीद सकेंगे क‍िताबें और ड्रेस   

पेरेंट्स और स्‍टूडेंट्स अपने अनुसार बाजार से किताबें खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे. ड्रेस, टाई, जूते और कॉपियां आदि भी बाजार से किसी भी स्थान से खरीदी जा सकेंगी. शिक्षण सामग्री पर स्कूल का नाम नहीं लिखा जाएगा.  स्कूल प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म कम से कम तीन अलग-अलग विक्रेताओं के पास उपलब्ध हों. किसी विशेष दुकान या विद्यालय परिसर से सामग्री खरीदने का कोई दबाव अभिभावकों या विद्यार्थियों पर नहीं डाला जाएगा. 

अभ‍िभावकों ने श‍िक्षा मंत्री से श‍िकायत की थी 

दरअसल, पिछले कुछ दिनों में कई अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से शिकायत की थी कि कुछ निजी स्कूल महंगी यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिनकी बाजार में कीमत काफी कम है. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों को शिक्षा विभाग की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन करने का निर्देश दिया है. 

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