
Baran POCSO Court: राजस्थान में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जिसपर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए फैसला सुनाया है. बारां की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग साली का यौन शोषण करने के आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बारां के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो की न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने अपने एक फैसले में नाबालिग साली से यौन शोषण के आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास और 1.30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला
विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण सिंह ने बताया कि 7 फरवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने बारां जिले के सारथल थाने में रिपोर्ट पेश की थी. रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 5 फरवरी 21 को उसके घर पर नाबालिग बेटी अकेली थी. उसकी बड़ी बेटी का पति घर आया था. शाम को जब फरियादी घर आया तो उसे अपनी बेटी नहीं मिली. उसने बेटी और उसके बड़े जंवाई को बहुत तलाश किया, लेकिन वे नहीं मिले. उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोपी को अपनी नाबालिग बेटी को भगा ले जाने का शक जताया.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट का फैसला
हरि नारायण सिंह ने बताया कि इस रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. उसके खिलाफ 8 नवम्बर 21 को आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन की ओर से कुल 16 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गये. दोनों पक्षों को सुनने के बाद बारां के विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कारावास से दण्डित किया. साथ ही अलग अलग धाराओं में कुल 1 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी गिरफ्तारी के समय से ही न्यायिक अभिरक्षा में था.
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