
Rajasthan News: राजस्थान में रिश्वत के केस में पूर्व अधिकारी और क्लर्क को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई गई है. बड़ी बात यह है कि दोनों ही रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी हैं. सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जयपुर की अदालत ने 9 जुलाई को बीएसएनएल, भरतपुर, राजस्थान के तत्कालीन दूरसंचार जिला प्रबंधक राजेश कुमार बंसल और कनिष्ठ लेखा अधिकारी (सेवानिवृत्त) एम.एल. बंसल को रिश्वतखोरी के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल के कठोर कारावास (आरआई) और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
60 लाख के भुगतान के लिए 1.2 लाख रुपये की रिश्वत
सीबीआई ने 6 अप्रैल 2017 को यह मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी राजेश कुमार बंसल ने एक निविदा कार्य से संबंधित लंबित बिल के एवज में 60 लाख रुपये (लगभग) का भुगतान जारी करने के एवज में शिकायतकर्ता से आरोपी एम.एल. बंसल के माध्यम से 1.20 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.
1 लाख रुपये रिश्वत लेते CBI ने किया था ट्रैप
सीबीआई ने जाल बिछाया और राजेश कुमार बंसल को एम.एल. बंसल के साथ शिकायतकर्ता से 1,00,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. सीबीआई टीम ने आरोपी राजेश कुमार बंसल के कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद की.
जांच के बाद, सीबीआई ने 22 सितंबर 2017 को को दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. सुनवाई के बाद, न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों को सही पाया और तदनुसार उन्हें दोषी ठहराया/दंडित किया.
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