Asaram Bapu Medical Report: राजस्थान हाईकोर्ट ने एम्स जोधपुर में उपचार करवा रहे सजायाफ्ता आसाराम बापू के मेडिकल रिकॉर्ड को उनकी बहन को देने के निर्देश दिए है. जस्टिस दिनेश मेहता के समक्ष दो याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान में एम्स में उपचार करवा रहे आसाराम बापू का मेडिकल रिकॉर्ड देने की याचना की थी.
अधिवक्ता सलूजा ने कहा कि एम्स में उनको और आरटीआई में एक अन्य आवेदक को यह जानकारी देने से मना कर दिया था. केन्द्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसीटर जनरल मुकेश राजपुरोहित ने कहा कि आरटीआई के तहत किसी तीसरे व्यक्ति को किसी मरीज के सम्बंधित रिकॉर्ड नहीं दिया जा सकता.
कोर्ट ने इस बात से सहमत होते हुए कि किसी तीसरे व्यक्ति को किसी रोगी के सम्बंध में जानकारी नही दी जा सकती. हालांकि यह निर्धारित किया कि किसी मरीज या उसे भर्ती करवाने वाले करीबी रिश्तेदार माता-पिता, भाई-बहन या संतान को सर्वोत्तम उपचार के लिए विशेषज्ञों का परार्मश लेने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड देने से इंकार नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने इसके साथ ही आसाराम की बहन को अगर उचित शुल्क हो तो उसका भुगतान करने पर चाहे गए मेडिकल रिकॉर्ड देने को कहा है. इसके साथ ही भविष्य में अन्य मरीजों को लेकर भी निकटतम रिश्तेदारो की मांग पर भी उचित कदम उठाने के आदेश दिए.
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