Garh Ganesh Temple: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के गढ़ गणेश मंदिर में रोपवे निर्माण पर पूर्व में जारी यथास्थिति के आदेश को वापस ले लिया है. इसी आदेश के कारण मंदिर पर रोप वे का निर्माण रुका हुआ है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड की याचिका को भी निस्तारित कर दिया. जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया. अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतें और जिला कलेक्टर के 1 मई 2024 के आदेश के खिलाफ अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर करे. 15 दिनों में अपील पेश होने पर उसे समय-सीमा के भीतर स्वीकार किया जाए.
दरअसल, याचिकाकर्ता ने रोपवे निर्माण के लिए आवेदन किया था. मंदिर ट्रस्ट को पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति मिलने पर याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के पास आपत्ति दर्ज की थी.
शिवम प्राइम इंफ्रा को रोपवे के निर्माण का कार्य
बता दें, मंदिर ट्रस्ट ने शिवम प्राइम इंफ्रा को रोपवे के निर्माण का कार्य सौंप दिया था. याचिका में बताया गया कि इस कंपनी ने टेंडर में आवेदन ही नहीं किया था. इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के पास शिकायत की. वहां से 1 मई 2024 को आपत्तियों का निस्तारण किया गया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. 18 मार्च 2024 को अदालत ने कलेक्टर को सुनवाई के बाद फैसला करने को कहा. 1 अगस्त 2024 को रोपवे पर यथास्थिति का आदेश दिया गया था. याचिकाकर्ता ने अनुभव की कमी के सवाल पर बताया कि उन्होंने पुष्कर-उदयपुर समेत 15 स्थानों पर रोपवे बनाए हैं.
वहीं, राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने कहा कि रोपवे अधिनियम की धारा 22 के तहत अपील का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका निस्तारित की.
रोपवे का शिलान्यास पूर्व मंत्री महेश जोशी ने किया था
आपको बता दें कि इस रोपवे का शिलान्यास पूर्व मंत्री महेश जोशी ने किया था. अक्टूबर 2023 में यह शिलान्यास करने मंत्री पहुंचे थे. उसे वक्त राज्य में चुनाव की आचार संहिता लागू थी. इसलिए मंत्री को शिलान्यास करने से रोक दिया गया था.
आपको बता दें इस रोपवे के निर्माण के बाद जयपुर में सड़ के बालाजी और खोल के हनुमान जी मंदिर के बाद गढ़ गणेश जी पर भी श्रद्धालुओं को बिना सीढ़ियां चढ़े दर्शन प्राप्त हो सकेंगे. यह पूरी चढ़ाई रोपवे से 3 मिनट में ही पूरी हो जाएगी. जानकारी के मुताबिक यहां पर 6 ट्रॉली सेट का आरोप पर बनाने का प्रस्ताव है.
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