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This Article is From Jun 13, 2024

राजस्थान में 15 साल पुराने वाहनों पर नहीं लगेगी रोक, जानिये क्या हैं परिवहन विभाग के नए आदेश ?

अलवर और भरतपुर जिलों में 10 साल और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों पर रोक लगाई गई है. हालांकि एनसीआर का क्षेत्र होने की वजह से अलवर के कुछ क्षेत्र और भरतपुर में घरेलू डीज़ल वाहनों पर रोक है. इसके अलावा प्रदेश के ने हिस्सों में वाहनों के संचालन में कोई रोक नहीं है.

राजस्थान में 15 साल पुराने वाहनों पर नहीं लगेगी रोक, जानिये क्या हैं परिवहन विभाग के नए आदेश ?
प्रतीकात्मक फोटो

Rajasthan: कुछ दिनों से राजस्थान में परिवहन विभाग के एक आदेश के बाद 15 साल पुराने वाहनों की रोक को लेकर असमंजस पैदा हो गया. दरअसल परिवहन विभाग की ओर से एनसीआर क्षेत्र अलवर और भरतपुर जिले में 10 साल पुराने कमर्शियल और घरेलू डीजल वाहनों पर रोक लगा दी है और ऐसे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई भी कर रहा है.यह इस लिए किया गया है क्योंकि इन जिलों का कुछ क्षेत्र एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है और इसीलिए यह नियम केवल अलवर और भरतपुर क्षेत्र के लिए लागू रहेंगे. राजस्थान के अन्य इलाकों में यह लागू नहीं होगा. 

इन जिलों में NTG ने जारी की चेतावनी 

वहीं दूसरी ओर एनजीटी के नियमों के तहत जिन जिलों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. उन जिलों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर जिले का कुछ क्षेत्र शामिल है. इन जिलों में 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल (भारी वाहन) वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी है. हालांकि यहां भी जिलों में घरेलू वाहनों पर किसी भी तरह की रोक नहीं है.

चलते रहेंगे घेरलू वाहन 

अलवर और भरतपुर को छोड़कर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में घरेलू वाहनों पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है और ना ही इसको लेकर परिवहन विभाग का कोई आदेश सामने आया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर घरेलू वाहनों को लेकर चल रही भ्रामक खबरें पूरी तरह गलत है.

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