राजस्थान सरकार की ओर से राज्य को निवासियों के कई योजनाओं का संचालन हो रहा है. इन योजनाओं में राज्य सरकार की कुछ फ्लैगशिप योजनाएं भी हैं. इसमें से एक है मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना. इस योजना का आरंभ 1 जून 1974 में किया गया था और राज्य सरकार द्वारा यह योजना वित्तपोषित है. यह योजना राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है.
सरकार की वेबसाइट के अनुसार इस योजना का लाभ राज्य की उन महिलाओं के दिया जा रहा है जो 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला है और वह राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो. इसके अलावा उस महिला के जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं है. इसके अलावा प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 48000/- रुपये से कम हो, को पेंशन देय है.
साथ ही कुछ मामलों में इस योजना की उपरोक्त शर्तों में छूट दी जा रही है ताकि जरूरतमंद महिलाओं की उचित मदद की जा सके. योजना में कहा गया है कि बी.पी.एल./अंत्योदय/आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति एवं एचआईवी एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकृत है तो ऐसी विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की जाती है.
सरकार की ओर से कहा गया है कि 2 अक्टूबर 2021 से पेंशन योजना के लिये जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटा डेटा का उपयोग करते हुए बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वतः स्वीकृति जारी की जाने की प्रक्रिया जारी है.
आवेदन कैसे करें
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी जरूरतमंद महिला को जो योजना के लाभ के लिए जरूरी अहर्ताएं पूरी करती है उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र की मदद से, मोबाइल एप के जरिए, योजना की वेबसाइट से किया जा सकता है. आवेदक मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रुपये निर्धारित किया गया है. इसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है.
जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास आधार कार्ड की प्रति या जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति होना आवश्यक है.
भुगतान डीबीटी के जरिए होता है. इसलिए यह जरूरी है कि कोई न कोई खाता हो. एक महीने में एक बार खाते में पैसे डाले जाते हैं.
योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 500 रुपये प्रतिमाह, 55 वर्ष व अधिक किंतु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 750 रुपये प्रतिमाह, 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 से कम आयु की पेंशनर को 1000 रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय है.
सरकार का दावा है कि इस योजना के अंतर्गत 7945 करोड़ रुपये व्यय कर 17.59 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है.