Rajasthan News: अगर आपके दुपहिया, तीन पहिया या चार पहिया वाहन के पीछे क्रमांक नंबर 1 या 2 है तो आज ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर दें. वरना आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन एक अप्रैल, 2019 से पहले हुआ है, उन सभी व्हीकल्स को हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना राजस्थान परिवहन विभाग ने अनिवार्य कर दिया है.
परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि 29 फरवरी 2024 तक वे सभी वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवा लें जिनके वाहनों के नम्बर पीछे से एक या दो हैं. इसी तरह से बढ़ते क्रम में जारी पंजीयन क्रमांक वाले वाहन मालिकों को अलग-अलग तारीखों में नंबर प्लेट लगवानी होगी. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर जो लोग निर्धारित तारीख तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाएंगे उनके पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, ट्रान्सफर, एनओसी, एड्रेस चेंज और फिटनेस सर्टिफिकेट सहित किसी भी प्रकार के काम वाहन पोर्टल पर नहीं किए जाएंगे.
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए सोसाइटी ऑफ इन्डियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना काफी आसान है. संबंधित कॉलम में वाहन से जुड़ी जानकारी देने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. इसके बाद तय शुल्क ऑनलाइन जमा कर देने के बाद संबंधित एजेंसी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तारीख दे दी जाएगी.
नंबर प्लेट लगाने की आखिरी तिथि
जिन वाहनों के नंबर प्लेट का अंतिम अंक एक या दो है, उनके लिए 29 फरवरी, तीन या चार वालों के लिए 31 मार्च, पांच और छह वालों के लिए 30 अप्रैल, सात और आठ वालों के लिए 31 मई और नौ और जीरो नंबर वाले वाहनों के लिए 30 जून, 2024 आखिरी तारीख रहेगी. बीकानेर संभाग के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा का कहना है कि एक अप्रैल, 2019 से पहले रजिस्टर्ड हुए वाहन पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगानी होगी. ऐसा नहीं किये जाने पर चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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