अरावली पर्वत श्रृंखला की हिफाजत और उसकी सही परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के अपने ही उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें 100 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली माना गया था। अब अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी, लेकिन तब तक अरावली में किसी भी तरह का खनन नहीं होगा।